लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए बच्चों की शिक्षा शुल्क प्रतिपूर्ति की राशि में बढ़ोतरी कर दी है। वित्त (सामान्य) अनुभाग-1 द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार अब पात्र कर्मचारियों को प्रत्येक बच्चे के लिए ₹600 प्रतिमाह की शिक्षा सहायता प्रदान की जाएगी। यह नई व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है।
अब तक सरकारी कर्मचारियों को बच्चों की शिक्षा शुल्क प्रतिपूर्ति के रूप में ₹300 प्रतिमाह प्रति बच्चा मिलती थी। सरकार के नए निर्णय के बाद यह राशि दोगुनी होकर ₹600 प्रतिमाह प्रति बच्चा हो गई है। यह सुविधा पूर्व की तरह निर्धारित नियमों एवं शर्तों के अधीन अधिकतम दो बच्चों तक उपलब्ध रहेगी।
शासनादेश में एक और महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। पहले शिक्षा शुल्क प्रतिपूर्ति का लाभ कुछ निर्धारित वेतन स्तर के कर्मचारियों तक सीमित था और पुराने शासनादेश में ₹2,000 की वेतन सीमा से संबंधित प्रावधान लागू थे। अब सरकार ने इस वेतन सीमा और उससे जुड़े प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया है, जिससे अधिक पात्र कर्मचारियों को इस योजना का लाभ मिल सकेगा।
📌 मुख्य बातें
- शिक्षा शुल्क प्रतिपूर्ति ₹300 से बढ़ाकर ₹600 प्रतिमाह प्रति बच्चा कर दी गई।
- नई दरें 3 अगस्त 2026 से तत्काल प्रभाव से लागू हैं।
- लाभ निर्धारित नियमों के तहत अधिकतम दो बच्चों तक मिलेगा।
- ₹2,000 की पुरानी वेतन सीमा एवं संबंधित प्रतिबंध समाप्त कर दिए गए हैं।


