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मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के क्रियान्वयन के संबंध में।

Sir Ji Ki Pathshala

यूपी में वित्तविहीन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का लाभ दिलाने की प्रक्रिया शासन स्तर पर तेज कर दी गई है। इस संबंध में शिक्षा निदेशक (बेसिक) की ओर से सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। योजना का लाभ लेने के लिए शिक्षकों को निर्धारित पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। शिक्षक को स्वयं और अपने आश्रितों का विवरण आधार कार्ड के अनुसार दर्ज करना होगा।

आवेदन करने के बाद संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा प्रथम स्तर पर आवेदन का सत्यापन और अनुमोदन किया जाएगा। प्रधानाध्यापक शिक्षक की नियुक्ति नियमों के अनुसार होने और लगातार कार्यरत होने की स्थिति का सत्यापन करेंगे। इसके बाद आवेदन खंड शिक्षा अधिकारी के पास भेजा जाएगा। खंड शिक्षा अधिकारी के अनुमोदन के बाद आवेदन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को अंतिम अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा।

यदि कोई संबंधित शिक्षक किसी कारण से विद्यालय से अलग होता है तो प्रधानाध्यापक इसकी सूचना खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से तत्काल जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को देंगे, ताकि शिक्षक को योजना से अलग किया जा सके।

विभाग ने वित्तविहीन विद्यालयों के शिक्षकों को योजना से लाभान्वित कराने के लिए सत्यापित एवं हस्ताक्षरित सूचना 7 दिनों के भीतर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद पात्र शिक्षकों और उनके आश्रितों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा से जोड़ने की कार्रवाई आगे बढ़ेगी।

मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के लिए यूपी बेसिक शिक्षा विभाग का आदेश