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20 साल की सेवा और 45+ की उम्र वालों को विकल्प दिए बिना भी ग्रेच्युटी भुगतान के संबंध मे

Sir Ji Ki Pathshala

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद तथा अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों के शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। शासन ने स्पष्ट किया है कि ऐसे शिक्षक एवं कर्मचारी, जो 60 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्ति का विकल्प दिए बिना स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) लेते हैं, उन्हें भी उनकी सेवा अवधि के आधार पर नियमानुसार ग्रेच्युटी (Gratuity) का लाभ दिया जाएगा।

शासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार, बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया है। इसके तहत ऐसे शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारी, जिन्होंने कम से कम 20 वर्ष की सेवा अथवा 45 वर्ष की आयु पूरी कर ली है और 60 या 62 वर्ष की सामान्य सेवानिवृत्ति आयु से पहले स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेते हैं, उन्हें भी नियमानुसार ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाएगा।

इस निर्णय से उन शिक्षकों और कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी, जो व्यक्तिगत या अन्य कारणों से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेना चाहते हैं, लेकिन ग्रेच्युटी मिलने को लेकर असमंजस की स्थिति में थे। अब पात्र कर्मचारियों को उनकी सेवा अवधि के अनुसार ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा।

शासन ने सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद को निर्देश दिए हैं कि आदेश के अनुरूप आवश्यक प्रशासनिक कार्रवाई शीघ्र पूरी की जाए, ताकि पात्र शिक्षकों एवं कर्मचारियों को समय पर इसका लाभ मिल सके।

मुख्य बातें

  • ✅ स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) लेने वाले पात्र शिक्षकों को भी ग्रेच्युटी मिलेगी।
  • ✅ निर्णय बेसिक शिक्षा परिषद एवं सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों के शिक्षक और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों पर लागू होगा।
  • ✅ न्यूनतम 20 वर्ष की सेवा या 45 वर्ष की आयु पूरी करने वाले कर्मचारी पात्र होंगे।
  • ✅ ग्रेच्युटी का भुगतान सेवा अवधि के आधार पर नियमानुसार किया जाएगा।
  • ✅ शासन ने संबंधित अधिकारियों को आदेश के अनुपालन के लिए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं।
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