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SNA-SPARSH 2.0 लागू होने से पहले सभी कर्मचारियों का वेतन और मानदेय जारी करने के निर्देश

Sir Ji Ki Pathshala

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के समग्र शिक्षा विभाग ने SNA-SPARSH 2.0 प्रणाली के क्रियान्वयन से पहले सभी संबंधित अधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। जारी आदेश के अनुसार, नई भुगतान प्रणाली लागू होने से पहले परियोजना से जुड़े सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, शिक्षकों, अनुदेशकों एवं सेवा प्रदाताओं का वेतन एवं मानदेय 31 जुलाई 2026 तक हर हाल में जारी करने के निर्देश दिए गए हैं।

राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि समग्र शिक्षा योजना के भुगतान अब SNA-SPARSH 2.0 पोर्टल के माध्यम से किए जाएंगे। नई व्यवस्था को पूरी तरह लागू करने में लगभग दो माह का समय लग सकता है। इस दौरान भुगतान में किसी प्रकार की बाधा न आए, इसलिए अग्रिम रूप से सभी लंबित वेतन एवं मानदेय का भुगतान सुनिश्चित करने को कहा गया है।

आदेश के अनुसार, परियोजना से जुड़े डीएमसी, बीआरसी, केआरपी, सेवा प्रदाता कर्मी, शिक्षामित्र, अनुदेशक तथा अन्य संविदा कर्मियों का जुलाई 2026 का वेतन एवं मानदेय 31 जुलाई 2026 से पहले जारी किया जाना अनिवार्य होगा। जिन कर्मचारियों को जून माह में केवल 15 दिन का मानदेय दिया गया था, उनके शेष भुगतान का समायोजन भी जुलाई के भुगतान में करने के निर्देश दिए गए हैं।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी पात्र अधिकारी या कर्मचारी का वेतन अथवा मानदेय लंबित न रहे। शासन स्तर से इस पूरी प्रक्रिया की नियमित निगरानी भी की जाएगी।

मुख्य बातें

  • ✅ SNA-SPARSH 2.0 लागू होने से पहले भुगतान के निर्देश।
  • ✅ सभी कर्मचारियों का वेतन एवं मानदेय 31 जुलाई 2026 तक जारी करना अनिवार्य।
  • ✅ नई भुगतान प्रणाली लागू होने में लगभग दो माह लगने की संभावना।
  • ✅ जून माह के आंशिक भुगतान का समायोजन जुलाई के भुगतान में किया जाएगा।
  • ✅ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश।
  • ✅ शासन स्तर से पूरी प्रक्रिया की निगरानी की जाएगी।
SNA-SPARSH 2.0 से पहले 31 जुलाई तक वेतन-मानदेय भुगतान के निर्देश