उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग ने शैक्षिक सत्र 2026-27 के अंतर्जनपदीय (Inter-District) शिक्षक स्थानांतरण को लेकर महत्वपूर्ण संशोधित निर्देश जारी किए हैं। यह आदेश 21 जुलाई 2026 को अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा द्वारा जारी किया गया है। यह निर्णय इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के आदेश के अनुपालन में लिया गया है।
नई व्यवस्था के अनुसार अब पति-पत्नी दोनों बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में कार्यरत होने की स्थिति में केवल उसी शिक्षक/शिक्षिका का स्थानांतरण प्रस्तावित होगा, जिसने स्वयं आवेदन किया है। साथ ही, स्थानांतरण आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 05 अगस्त 2026 कर दी गई है।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद बदला नियम
पूर्व में जारी शासनादेश में यह प्रावधान था कि यदि पति-पत्नी दोनों परिषदीय विद्यालयों में शिक्षक हैं और उनमें से किसी एक ने स्थानांतरण के लिए आवेदन किया है, तो आवश्यकता पड़ने पर दोनों में से किसी एक का स्थानांतरण किया जा सकता है।
लेकिन 22 जून 2026 के स्पष्टीकरण में यह स्पष्ट किया गया था कि केवल उसी शिक्षक या शिक्षिका के स्थानांतरण पर विचार किया जाएगा, जिसने स्वयं आवेदन किया है। जिसने आवेदन नहीं किया है, उसका स्थानांतरण नहीं किया जाएगा।
इसी प्रावधान को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद न्यायालय ने शासन को आवश्यक संशोधन करने और शिक्षकों को पर्याप्त अवसर देने के निर्देश दिए।
आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी
हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में बेसिक शिक्षा विभाग ने अंतर्जनपदीय स्थानांतरण के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 05 अगस्त 2026 तक बढ़ा दी है। विभाग ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों (BSA) को निर्देश दिए हैं कि संशोधित समय-सीमा की जानकारी सभी शिक्षकों तक तत्काल पहुंचाई जाए।
नए आदेश की मुख्य बातें
- अंतर्जनपदीय स्थानांतरण आवेदन की अंतिम तिथि अब 05 अगस्त 2026 होगी।
- पति-पत्नी दोनों शिक्षक होने की स्थिति में केवल उसी व्यक्ति के स्थानांतरण पर विचार होगा जिसने आवेदन किया है।
- आवेदन न करने वाले पति या पत्नी का स्थानांतरण नहीं किया जाएगा।
- यह निर्णय इलाहाबाद हाईकोर्ट, लखनऊ खंडपीठ के आदेश के अनुपालन में लिया गया है।
- सभी बीएसए को संशोधित निर्देशों का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए गए हैं।
यह आदेश उन हजारों शिक्षक-शिक्षिकाओं के लिए राहत भरा है जो अंतर्जनपदीय स्थानांतरण के लिए आवेदन करना चाहते हैं। आवेदन की समय-सीमा बढ़ने से पात्र शिक्षकों को आवेदन करने का अतिरिक्त अवसर मिलेगा। साथ ही, पति-पत्नी से जुड़े स्थानांतरण नियमों को लेकर बनी असमंजस की स्थिति भी काफी हद तक स्पष्ट हो गई है।
बेसिक शिक्षा विभाग का यह संशोधित आदेश अंतर्जनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और स्पष्ट बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। जिन शिक्षक-शिक्षिकाओं ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे अब 05 अगस्त 2026 तक निर्धारित पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं।



