प्रयागराज, 24 जुलाई 2026। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद ने सरप्लस शिक्षकों के समायोजन से संबंधित आपत्तियों के निस्तारण के लिए सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों (BSA) को नया निर्देश जारी किया है। यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय के 20 जुलाई 2026 के आदेश के अनुपालन में जारी किया गया है।
परिषद के सचिव द्वारा जारी पत्र के अनुसार, जिन शिक्षकों को सरप्लस सूची पर आपत्ति है, वे 27 जुलाई 2026 तक निर्धारित पोर्टल पर ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकेंगे। इसके बाद किसी भी परिस्थिति में नई आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी।
प्रमुख निर्देश
- सरप्लस शिक्षकों की आपत्तियां केवल ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार की जाएंगी।
- आपत्तियां 27 जुलाई 2026 तक संबंधित BSA कार्यालय को प्राप्त हो जानी चाहिए।
- प्रत्येक BSA कार्यालय अलग रजिस्टर में सभी आपत्तियों का अंकन करेगा और संबंधित शिक्षक को रसीद उपलब्ध कराएगा।
- 27 जुलाई के बाद कोई नई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी।
- प्राप्त आपत्तियों का परीक्षण कर निर्धारित प्रारूपों में जानकारी तैयार की जाएगी।
- सभी जिलों को आपत्तियों की मूल प्रति सुरक्षित रखते हुए हस्ताक्षरित प्रतियां तथा एक्सेल शीट 30 जुलाई 2026 तक परिषद कार्यालय को उपलब्ध करानी होंगी।
चार प्रारूपों में भेजी जाएगी रिपोर्ट
परिषद ने जिलों से चार अलग-अलग प्रारूपों में रिपोर्ट मांगी है, जिनमें शामिल हैं—
- जिन विद्यालयों में किसी शिक्षक ने कोई आपत्ति नहीं दी।
- जिन विद्यालयों में शिक्षकों ने आपत्ति दर्ज कराई है।
- प्राथमिक विद्यालयों से संबंधित आपत्तियों का विवरण।
- उच्च प्राथमिक विद्यालयों से संबंधित आपत्तियों का विवरण।
न्यायालय के आदेश का होगा पालन
यह पूरी प्रक्रिया विशेष अपील संख्या-398/2026 (सौरभ कुमार सिंह एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य) में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में कराई जा रही है। परिषद ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
अब सरप्लस सूची से प्रभावित शिक्षकों के लिए 27 जुलाई 2026 तक अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज कराना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इसके बाद कोई भी दावा या आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी।



