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सरप्लस शिक्षक सूची पर आपत्तियां दर्ज कराने के लिए 27 जुलाई तक का समय, बीएसए ने जारी किया आदेश

Sir Ji Ki Pathshala

कुशीनगर। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) कुशीनगर ने 22 जुलाई 2026 को एक महत्वपूर्ण कार्यालय आदेश जारी करते हुए सरप्लस शिक्षक स्थानांतरण प्रक्रिया के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यह आदेश उत्तर प्रदेश शासन, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद तथा माननीय उच्च न्यायालय के 20 जुलाई 2026 के आदेश के अनुपालन में जारी किया गया है।

जारी आदेश के अनुसार, राज्य सरकार की वेबसाइट पर प्रकाशित आठ सूचियों में यदि किसी शिक्षक या शिक्षिका को अपने संबंध में दर्ज जानकारी पर आपत्ति है और उसे लगता है कि उसका इस स्थानांतरण प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ सकता है, तो वह अपनी आपत्ति संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में ऑफलाइन माध्यम से 27 जुलाई 2026 तक दर्ज करा सकता/सकती है।

बीएसए ने स्पष्ट किया है कि आपत्ति दर्ज कराने वाले शिक्षक को प्राप्ति रसीद की प्रति तथा उसकी फोटोकॉपी, प्राप्ति की तिथि से एक सप्ताह के भीतर स्पीड पोस्ट के माध्यम से सचिव, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज को भेजना भी अनिवार्य होगा।

कार्यालय आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि कोई शिक्षक निर्धारित समय सीमा तक अपनी आपत्ति दर्ज नहीं कराता है, तो यह माना जाएगा कि उसे प्रकाशित विवरण पर कोई आपत्ति नहीं है। ऐसी स्थिति में बाद में प्राप्त होने वाली किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।

बीएसए कुशीनगर ने जनपद के सभी संबंधित शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं से निर्धारित समय सीमा के भीतर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने की अपील की है, ताकि उच्च न्यायालय के आदेशों का समयबद्ध अनुपालन किया जा सके।

सरप्लस शिक्षक सूची 2026: कुशीनगर BSA का बड़ा आदेश, 27 जुलाई तक दर्ज करें आपत्ति