श्रावस्ती के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जनपद के सभी परिषदीय विद्यालयों में वित्तीय अभिलेखों के सुव्यवस्थित रखरखाव को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। जारी आदेश में सभी खंड शिक्षा अधिकारियों तथा प्रधानाध्यापकों/इंचार्ज प्रधानाध्यापकों को विद्यालयों की आय-व्यय पंजिका एवं पीपीए (PPA) रजिस्टर नियमित रूप से अद्यतन रखने के निर्देश दिए गए हैं।
आदेश के अनुसार, विद्यालयों को समय-समय पर विभिन्न मदों में एसएमसी खाते के माध्यम से प्राप्त होने वाली धनराशि का पूरा लेखा-जोखा निर्धारित अभिलेखों में दर्ज करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक मद में प्राप्त बजट, उसके व्यय का विवरण तथा संबंधित बिल, वाउचर और अन्य आवश्यक दस्तावेज सुरक्षित रखने होंगे।
बीएसए ने बताया कि निरीक्षण के दौरान कई विद्यालयों में संबंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं, जिससे वित्तीय अनियमितता की आशंका उत्पन्न होती है। उच्चाधिकारियों की समीक्षा बैठकों में भी इस विषय पर लगातार आपत्ति दर्ज की जा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए सभी विद्यालयों में वित्तीय रिकॉर्ड को व्यवस्थित और अद्यतन रखने के निर्देश जारी किए गए हैं।
विद्यालयों को निर्देशित किया गया है कि प्राप्त बजट के अनुरूप व्यय से संबंधित सभी बिल-वाउचर, रजिस्टर तथा कार्यों के फोटोग्राफ सुरक्षित रखें। साथ ही बजट रजिस्टर एवं पीपीए रजिस्टर को निर्धारित प्रारूप में नियमित रूप से अपडेट किया जाए, ताकि निरीक्षण के समय सभी अभिलेख तत्काल प्रस्तुत किए जा सकें।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सभी संबंधित अधिकारी और प्रधानाध्यापक इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। यदि निरीक्षण के दौरान अभिलेख अधूरे पाए जाते हैं या उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं, तो संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी या कर्मचारी की होगी।
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने उम्मीद जताई है कि इस व्यवस्था से विद्यालयों में वित्तीय पारदर्शिता बढ़ेगी, अभिलेखों का बेहतर रखरखाव सुनिश्चित होगा तथा निरीक्षण और समीक्षा के दौरान आवश्यक दस्तावेज आसानी से उपलब्ध हो सकेंगे।


