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69 हजार शिक्षक भर्ती: सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार का नया हलफनामा, नई मेरिट सूची के अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने पर तैयार सरकार

Sir Ji Ki Pathshala

उत्तर प्रदेश की चर्चित 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले राज्य सरकार ने बड़ा रुख अपनाया है। सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल अपने लिखित प्रस्तुतिकरण (Written Submissions) में स्पष्ट किया है कि यदि नई मेरिट सूची तैयार होने पर कुछ नए अभ्यर्थी चयनित होते हैं, तो उन्हें भी नियुक्ति देने पर विचार किया जाएगा। हालांकि यह नियुक्ति केवल उपलब्ध रिक्त पदों, न्यूनतम पात्रता और न्यायालय के अंतिम निर्देशों के अधीन होगी।

उत्तर प्रदेश सरकार ने 27 जुलाई 2026 को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल लिखित प्रस्तुतियों में कहा है कि 4 फरवरी 2026 की सुनवाई के दौरान न्यायालय द्वारा दिए गए सुझाव पर विचार करने के बाद राज्य सरकार नई मेरिट सूची में आने वाले पात्र अभ्यर्थियों को समायोजित करने के लिए तैयार है।

69 हजार शिक्षक भर्ती: सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार का नया हलफनामा

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि यह व्यवस्था केवल इस मामले की विशेष परिस्थितियों के लिए होगी और इसे भविष्य के मामलों में मिसाल नहीं माना जाएगा।

पहले से कार्यरत शिक्षकों को नहीं होगा नुकसान

सरकार ने अपने हलफनामे में बताया कि 19 मई 2026 के न्यायालयीय आदेश के बाद 13 अगस्त 2024 के हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार मेरिट सूची का पुनरीक्षण किया गया है।

इस प्रक्रिया में यह प्रयास किया गया है कि पहले से नियुक्त 67,867 शिक्षकों की सेवाएं प्रभावित न हों तथा संशोधित मेरिट सूची में स्थान पाने वाले अन्य पात्र अभ्यर्थियों को उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर समायोजित किया जा सके।

69 हजार भर्ती विवाद की प्रमुख बातें

  • 1 दिसंबर 2018 को 69,000 सहायक अध्यापक पदों पर भर्ती की मंजूरी दी गई।
  • 6 जनवरी 2019 को ATRE-2019 परीक्षा आयोजित हुई।
  • सामान्य वर्ग के लिए 65% तथा आरक्षित वर्ग के लिए 60% अर्हता अंक निर्धारित किए गए।
  • 1 जून 2020 को 67,867 अभ्यर्थियों की चयन सूची जारी हुई।
  • 5 जनवरी 2022 को 6,800 अभ्यर्थियों की अतिरिक्त सूची जारी हुई, जिस पर बाद में रोक लग गई।
  • 13 अगस्त 2024 को इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने नई मेरिट सूची तैयार करने का निर्देश दिया।
  • सुप्रीम कोर्ट ने नई सूची बनाने की प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगाते हुए मामले की सुनवाई जारी रखी।

राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वह न्यायालय के अंतिम निर्देशों का पूरी तरह पालन करेगी। साथ ही यह भी बताया गया कि संशोधित मेरिट सूची तैयार करने का अभ्यास पूरा कर लिया गया है और न्यायालय जो भी आदेश देगा, उसी के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

सरकार के इस रुख से उन अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है जो हाईकोर्ट के 13 अगस्त 2024 के फैसले के अनुसार नई मेरिट सूची में स्थान पा सकते हैं। हालांकि अंतिम नियुक्ति का निर्णय अभी भी सुप्रीम कोर्ट के अंतिम आदेश पर निर्भर करेगा।

69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने पहली बार स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कहा है कि नई मेरिट सूची में पात्र पाए जाने वाले अभ्यर्थियों को उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर नियुक्ति देने पर वह तैयार है। अब इस मामले में सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट की आगामी सुनवाई और अंतिम निर्णय पर टिकी हैं।

69 हजार शिक्षक भर्ती: सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार का बड़ा रुख, नई मेरिट सूची वालों को भी मिल सकती है नियुक्ति