उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET) 2026 के आयोजन के संबंध में राज्य के विभिन्न जनपदों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा महत्वपूर्ण कार्यालय आदेश जारी किए गए हैं। इन आदेशों के माध्यम से परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की गई है, बशर्ते वे कुछ निर्धारित प्रतिबंधों और शर्तों का पालन करें।
विभिन्न जनपदों से जारी ये आदेश स्पष्ट करते हैं कि परीक्षा में शामिल होने के लिए किसी भी शिक्षक को विशेष अवकाश नहीं दिया जाएगा। शिक्षकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे विद्यालय अवधि के दौरान परीक्षा की तैयारी बिल्कुल न करें। इसके अतिरिक्त, परीक्षा के कारण विद्यालय के कार्यों में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं होना चाहिए, अन्यथा दी गई अनुमति स्वतः ही निरस्त मानी जाएगी।
बिजनौर जनपद से जारी आदेश में यह भी उल्लेखित है कि विभाग की ओर से परीक्षा के लिए कोई यात्रा भत्ता (T.A.), दैनिक भत्ता (D.A.) या अन्य कोई अतिरिक्त देय देय नहीं होगा। साथ ही, आवेदन के समय कोई भी तथ्य छुपाना या भ्रामक सूचना देना अनुचित माना जाएगा, जिसके लिए संबंधित शिक्षक स्वयं उत्तरदायी होंगे और उनकी अनुमति स्वतः ही निरस्त हो जाएगी।
जनपदवार जारी इन आदेशों का विवरण निम्नलिखित है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मुजफ्फरनगर द्वारा 22 अप्रैल 2026 को आदेश जारी किया गया। इसके बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बिजनौर ने 9 जून 2026 को अनापत्ति प्रमाण-पत्र से संबंधित आदेश निर्गत किया। अंत में, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, झाँसी द्वारा 23 जून 2026 को इस विषय पर विभागीय आदेश जारी किया गया। इन सभी निर्देशों का पालन करते हुए संबंधित शिक्षक UPTET 2026 में सम्मिलित हो सकते हैं।




