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12460 सहायक अध्यापक भर्ती: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बेसिक शिक्षा परिषद ने जारी किया महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश

Sir Ji Ki Pathshala

प्रयागराज, 3 जून 2026: उत्तर प्रदेश में पिछले एक दशक से लंबित 12460 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया को लेकर एक बार फिर प्रशासनिक और कानूनी हलचल तेज हो गई है। माननीय उच्चतम न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) द्वारा दिए गए हालिया आदेशों के अनुपालन में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज के सचिव ने राज्य के दर्जनों जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों (BSA) को कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

12460 सहायक अध्यापक भर्ती को लेकर बेसिक शिक्षा परिषद का आधिकारिक पत्र

​परिषद द्वारा जारी पत्रांक: बे०शि०प०/3133-3512/2026-27 (दिनांक 29.05.2026) के अनुसार, सभी संबंधित जिलों को आगामी अगस्त महीने में होने वाली सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले अपनी पूरी रिपोर्ट और मेरिट सूची तैयार करने का आदेश दिया गया है।

इन जिलों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को जारी हुआ आदेश

​सचिव द्वारा यह महत्वपूर्ण पत्र फिरोजाबाद, मैनपुरी, अलीगढ़, एटा, कासगंज, हाथरस, मथुरा, बदायूं, पीलीभीत, फतेहपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, वाराणसी, चन्दौली, जौनपुर, मीरजापुर, सोनभद्र, भदोही, हरदोई, सीतापुर, रायबरेली, उन्नाव, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, बस्ती, सिद्धार्थनगर, ललितपुर, जालौन, चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, अयोध्या, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अमेठी, अम्बेडकरनगर, गोण्डा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा, कानपुर देहात, औरैया, फर्रुखाबाद, कन्नौज, बलिया और शामली के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भेजा गया है।

सुप्रीम कोर्ट के वो दो आदेश, जिन्होंने बदली भर्ती की दिशा

​इस आधिकारिक पत्र में सुप्रीम कोर्ट में लंबित सिविल अपील संख्या-4131/2024 (उमेश चन्द्रा व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य) तथा उससे सम्बद्ध याचिकाओं में पारित दो प्रमुख आदेशों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है:

1. दिनांक 29.01.2026 का मूल आदेश (नियम 14(1)(a) का अनुपालन):

​उच्चतम न्यायालय ने 'उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (शिक्षक) सेवा नियमावली, 1981 (असंशोधित)' के नियम 14(1)(a) का गहन अवलोकन करने के बाद राज्य सरकार को जिलावार मेरिट सूची तैयार करने का निर्देश दिया था।

  • ​कोर्ट ने कहा था कि इस सूची में उन सभी अपीलकर्ताओं (Appellants) और मध्यवर्तियों (Intervenors) को शामिल किया जाए जिन्होंने समय पर अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
  • ​यह सूची 15.12.2016 को जारी मूल विज्ञापन की मेरिट के आधार पर तैयार की जानी थी ताकि अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग के लिए उचित आदेश पारित किए जा सकें।

2. दिनांक 13.05.2026 का संशोधित आदेश (सभी पीड़ित पक्षों को राहत):

​मूल आदेश के बाद अदालत के सामने कुछ संशोधन अर्जियां आईं, जिसमें बताया गया कि कई ऐसे पीड़ित अभ्यर्थी भी हैं जिन्होंने सीधे सुप्रीम कोर्ट न आकर माननीय उच्च न्यायालय (High Court) में याचिकाएं दायर की थीं और उनके मामले अभी भी वहां लंबित हैं।

  • ​सुप्रीम कोर्ट ने बड़े पैमाने पर अभ्यर्थियों के हितों को देखते हुए अपने आदेश में संशोधन किया।
  • ​नए निर्देश के तहत विभाग को आदेश दिया गया कि उपलब्ध रिक्तियों (Vacancies) के सापेक्ष पूरी तरह से मेरिट के आधार पर एक व्यापक सूची तैयार की जाए।
  • ​इस सूची में सुप्रीम कोर्ट के अपीलकर्ताओं के साथ-साथ हाईकोर्ट में लंबित मामलों वाले याचिकाकर्ताओं और उन अभ्यर्थियों को भी जगह दी जाएगी जिनकी याचिकाएं पहले के आदेशों के तहत निस्तारित की जा चुकी हैं।

अगस्त 2026 में होगी निर्णायक सुनवाई

​माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस पूरे मामले को अगस्त 2026 के महीने में अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध (List) किया गया है। यही कारण है कि बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने बेहद सख्त रुख अपनाते हुए सभी बीएसए (BSA) को निर्देशित किया है कि वे कोर्ट के आदेश के क्रम में अब तक की गई कृत कार्यवाही (Action Taken Report) और तैयार सूचियों का पूरा ब्यौरा समय से परिषद मुख्यालय को उपलब्ध कराएं। इस कवायद का मुख्य उद्देश्य अगली सुनवाई से पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट को पूरी प्रगति रिपोर्ट से अवगत कराना है।

अभ्यर्थियों के लिए क्यों खास है यह कदम?

​साल 2016 (लगभग 10 साल) से कानूनी दांवपेच में फंसी इस भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए विभाग की यह सक्रियता एक बड़ी राहत लेकर आई है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती और विभाग द्वारा जिला स्तर पर रिक्तियों के सापेक्ष मांगी गई फाइनल मेरिट लिस्ट से यह साफ है कि आने वाले कुछ महीनों में योग्य अभ्यर्थियों की काउंसलिंग और नियुक्ति का रास्ता पूरी तरह साफ हो सकता है।

​अब सभी की निगाहें जिलों द्वारा तैयार की जाने वाली अंतिम मेरिट सूची और अगस्त 2026 में होने वाली सुप्रीम कोर्ट की अंतिम सुनवाई पर टिकी हैं।

12460 सहायक अध्यापक भर्ती को लेकर बेसिक शिक्षा परिषद का आधिकारिक पत्र