Type Here to Get Search Results !

शिक्षकों के समायोजन पर बड़ा फैसला, मूल विद्यालयों में वापसी के आदेश जारी

Sir Ji Ki Pathshala

मैनपुरी। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में बेसिक शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के समायोजन को लेकर एक महत्वपूर्ण और कड़ा आदेश जारी किया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) ने निर्देश दिया है कि समायोजन 1.0 एवं 2.0 के तहत जिन शिक्षकों के तबादले हुए थे, अब उन्हें तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त कर उनके मूल विद्यालयों में वापस भेजा जाए।

​विभागीय जानकारी के अनुसार, समायोजन प्रक्रिया के दौरान कई शिक्षकों को उनके मूल विद्यालयों से हटाकर अन्य विद्यालयों में तैनात किया गया था। इस प्रक्रिया के कारण कई मूल विद्यालय या तो 'एकल' (Single teacher) हो गए थे या पूरी तरह से 'बंद' होने की कगार पर पहुँच गए थे।

​इससे पहले 15 नवंबर 2025 को भी इन शिक्षकों को वापस भेजने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन शिक्षकों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका (18164/2025) दायर करने के कारण इस प्रक्रिया पर रोक लग गई थी।

कोर्ट के आदेश के बाद बदली स्थिति

​हाल ही में 20 फरवरी 2026 को उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका वापस ले ली है। इसके बाद विभाग के लिए शिक्षकों को उनके पुराने स्कूलों में वापस भेजने का रास्ता साफ हो गया है।

प्रमुख निर्देश और शर्तें

​BSA द्वारा समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों (BEO) को जारी पत्र में स्पष्ट कहा गया है कि:

  • तत्काल कार्यमुक्ति: ऐसे शिक्षक जिनके जाने से उनका मूल विद्यालय बंद या एकल हो गया है, उन्हें उनके वर्तमान (समायोजित) विद्यालय से तुरंत कार्यमुक्त किया जाए।
  • मूल विद्यालय में कार्यभार: शिक्षकों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने मूल विद्यालय में जाकर तत्काल कार्यभार ग्रहण करें।
  • अपवाद (Exception): इस आदेश में 'पेयर विद्यालयों' (Pair Schools) को छूट दी गई है। यानी पेयर विद्यालयों से संबंधित शिक्षकों पर यह नियम फिलहाल लागू नहीं होगा।

शिक्षा व्यवस्था में सुधार की कवायद

​इस कदम का मुख्य उद्देश्य उन प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को पुनर्जीवित करना है जो शिक्षकों की कमी के कारण बंद होने की स्थिति में थे। विभाग का मानना है कि शिक्षकों की मूल विद्यालयों में वापसी से ग्रामीण क्षेत्रों की शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा और छात्रों को पर्याप्त शिक्षक मिल सकेंगे।

अति आवश्यक सूचना: यह आदेश 'समयबद्ध' श्रेणी में रखा गया है, जिसका अर्थ है कि खंड शिक्षा अधिकारियों को बिना किसी देरी के इस पर अमल सुनिश्चित करना होगा।

BSA Mainpuri Teacher Adjustment Official Order Letter 2026