शाहजहाँपुर। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) शाहजहाँपुर द्वारा जनपद के परिषदीय अध्यापकों के लिए एक महत्वपूर्ण 'कार्यालय आदेश' जारी किया गया है। इस आदेश में कार्मिक प्रशासन के नियमों का हवाला देते हुए शिक्षक संगठनों की मान्यता को लेकर स्थिति स्पष्ट की गई है।
इन 4 संगठनों को ही मिली है मान्यता
BSA कार्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के तहत जनपद शाहजहाँपुर में वर्तमान में केवल निम्नलिखित चार शिक्षक संगठनों को ही मान्यता प्रदान की गई है:
- उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ
- उ०प्र० जूनियर हाईस्कूल (पूर्व माध्यमिक) शिक्षक संघ
- राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, उत्तर प्रदेश
- वूमेन टीचर्स एसोसिएशन ऑफ उत्तर प्रदेश
अमान्य संगठनों के सदस्यों पर गिरेगी गाज
आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि शासन/बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा अनुमन्य संगठनों के अलावा जनपद में किसी अन्य संगठन का संचालन करना या उनका सदस्य बनना 'विधि शून्य' घोषित किया गया है।
कार्मिक प्रशासन के नियमों के अनुसार, कोई भी संगठन अपने गठन के 12 माह पश्चात अमान्य हो जाता है यदि उसे 06 माह की अवधि के भीतर अपने मूल विभाग से मान्यता प्राप्त न हो जाए।
विभागीय कार्रवाई की चेतावनी
BSA शाहजहाँपुर ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि जो भी शिक्षक किसी अमान्य संगठन की सदस्यता ग्रहण करेगा या उसका संचालन करेगा, उसे 'उ०प्र० सरकारी सेवक (आचरण एवं अपील) नियमावली-1999' के उल्लंघन का दोषी माना जाएगा। ऐसे शिक्षकों के विरुद्ध सख्त विभागीय कार्यवाही की जाएगी।
नोट: सभी शिक्षक साथियों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी संगठन से जुड़ने से पहले उसकी विभागीय मान्यता की पुष्टि अवश्य कर लें।


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