आधार कार्ड: जन्म तिथि संशोधन एवं निष्क्रिय आधार को सक्रिय करने हेतु दिशा-निर्देश
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा आधार में जन्म तिथि सुधारने और निलंबित (Suspended) आधार को पुनः चालू करने के लिए कड़े और स्पष्ट नियम निर्धारित किए गए हैं। इनका पालन करना अनिवार्य है। आज सर जी की पाठशाला के इस महत्वपूर्ण लेख में हम आपको जन्म प्रमाण पत्र के बिना जन्मतिथि को अपडेट कैसे करवाएं उसके बारे में विस्तार से स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया बताएंगे।
जन्म तिथि संशोधन एवं निष्क्रिय आधार को सक्रिय करने हेतु दिशा-निर्देश नीचे स्टेप बाय स्टेप दिए गए हैं, जिनका पालन सावधानीपूर्वक करते हुए उपरोक्त प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न करवाया जा सकता है।
जन्म प्रमाण पत्र के बिना DOB अपडेट कब संभव है?
आप बिना जन्म प्रमाण पत्र के अपनी जन्म तिथि केवल तभी बदलवा सकते हैं यदि आप निम्नलिखित सभी शर्तों को पूरा करते हैं:
- आपकी आयु 18 वर्ष से अधिक है।
- आप पहली बार अपनी जन्म तिथि (DOB) अपडेट करवा रहे हैं।
- पूर्व में आधार बनवाते या अपडेट कराते समय कभी भी जन्म प्रमाण पत्र का उपयोग नहीं किया गया हो।
- यदि पहले नामांकन के समय पासपोर्ट, सर्विस कार्ड, पीपीओ (PPO) या मार्कशीट का उपयोग किया गया था, तो पहली बार सुधार उसी संशोधित मूल दस्तावेज के आधार पर किया जा सकता है।
जन्म प्रमाण पत्र (QR कोड युक्त) कब अनिवार्य है?
निम्नलिखित स्थितियों में QR कोड वाले जन्म प्रमाण पत्र और आवश्यक Annexure (अनुबंध) के बिना सुधार संभव नहीं है:
- यदि आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम है।
- यदि आपकी आयु 18 वर्ष से अधिक है और आप पहले भी एक बार जन्म तिथि अपडेट करवा चुके हैं।
- यदि पिछला नामांकन जन्म प्रमाण पत्र की मदद से किया गया था, तो नए (संशोधित) प्रमाण पत्र पर BRN (Birth Registration Number) वही होना चाहिए।
- यदि पूर्व में नामांकन के समय पासपोर्ट, मार्कशीट या अन्य किसी वैध दस्तावेज का प्रयोग नहीं किया गया था।
निष्क्रिय आधार (Suspended Aadhaar) को पुनः सक्रिय कैसे करें?
आवश्यक कदम:
- बायोमेट्रिक अपडेट: सबसे पहले किसी आधार सेवा केंद्र पर जाकर अपना पूर्ण बायोमेट्रिक अपडेट (चेहरा, आइरिस और उंगलियों के निशान) करवाएं।
- दस्तावेज: अपडेट के साथ डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र (QR कोड युक्त) और एक अनिवार्य शपथ पत्र (Annex-III/IIIA) संलग्न करें।
- ई-मेल भेजें: बायोमेट्रिक अपडेट के बाद प्राप्त EID/SID की जानकारी help@uidai.gov.in पर ई-मेल करें।
- Subject: RO Lucknow Aadhaar Reactivation के बाद अपना 28 अंकों का नामांकन संख्या (EID) लिखें।
- EID बनाने का तरीका: अपनी नामांकन पर्ची से 14 अंकों की संख्या लिखें, फिर तिथि (वर्ष, महीना, दिन के क्रम में) और समय को बिना किसी चिन्ह के जोड़कर 28 अंकों की संख्या तैयार करें।
ई-मेल भेजने का तरीका:
महत्वपूर्ण चेतावनी
यदि आधार संख्या धारक द्वारा भविष्य में या पूर्व में नामांकन/अपडेट के लिए फर्जी दस्तावेजों का उपयोग किया जाता है, तो आधार को हमेशा के लिए निष्क्रिय किया जा सकता है और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ FIR भी दर्ज की जा सकती है।


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