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अब बिना अनुमति स्कूलों में प्रवेश पर पाबंदी, आदेश का उल्लंघन करने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई

Sir Ji Ki Pathshala

सुलतानपुर। जिले के परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालयों में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) उपेंद्र गुप्ता द्वारा जारी एक नवीनतम आदेश के अनुसार, अब स्कूल अवधि के दौरान किसी भी बाहरी व्यक्ति का बिना अनुमति प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित होगा।

​सुरक्षा और छात्र हित में बड़ा फैसला

​जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा जारी पत्र संख्या बेसिक/51231-51/2025-26 (दिनांक 26 फरवरी 2026) के माध्यम से समस्त प्रधानाध्यापकों और इंचार्ज प्रधानाध्यापकों को निर्देशित किया गया है कि वे विद्यालय परिसर की सुरक्षा सुनिश्चित करें। यह कदम छात्रों और शिक्षकों के हित को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है ताकि शिक्षण कार्य में किसी प्रकार का व्यवधान न आए।

​स्कूल की दीवारों पर लिखवानी होगी चेतावनी

​आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रत्येक विद्यालय को अपने मुख्य द्वार या परिसर की दीवार पर पेंट के माध्यम से एक सूचना (Notice) अनिवार्य रूप से अंकित करानी होगी। इस सूचना में लिखा होना चाहिए:

"बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के विद्यालय अवधि में कोई भी व्यक्ति विद्यालय में प्रवेश नहीं करेगा। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता पाया जाता है, तो छात्र एवं शिक्षक हित में संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध कठोर दण्डात्मक/विधिक कार्यवाही की जाएगी, जिसके लिए संबंधित व्यक्ति स्वयं उत्तरदायी होगा।"

​अनुशासन में ढिलाई पड़ेगी भारी

​BSA ने आदेश में सख्त लहजे में कहा है कि इस नियम का पालन कड़ाई से किया जाना चाहिए। यदि किसी विद्यालय में इस आदेश के अनुपालन में शिथिलता या लापरवाही पाई जाती है, तो सीधे तौर पर संबंधित प्रधानाध्यापक या जिम्मेदार व्यक्ति का उत्तरदायित्व निर्धारित कर उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।

स्कूलों में बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश प्रतिबंधित, BSA का सख्त आदेश