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NPS से OPS में शामिल होने वाले शिक्षकों के लिए नई गाइडलाइन जारी, जानें क्या है प्रक्रिया?

Sir Ji Ki Pathshala

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के उन शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है, जिन्हें पुरानी पेंशन योजना (OPS) का लाभ देने का निर्णय लिया गया है। वित्त नियंत्रक (माध्यमिक) ने एक विस्तृत पत्र जारी कर NPS खाते को बंद करने और फंड ट्रांसफर की प्रक्रिया को स्पष्ट कर दिया है।

​यह आदेश उन कर्मियों पर लागू होता है जिनका विज्ञापन 28 मार्च 2005 से पहले निकला था, लेकिन उन्होंने कार्यभार 1 अप्रैल 2005 या उसके बाद ग्रहण किया था।

​दो चरणों में पूरी होगी प्रक्रिया

​सरकार ने NPS से OPS में परिवर्तन की कार्यवाही को दो मुख्य चरणों में विभाजित किया है:

​1. प्रथम चरण: PRAN खाता बंद करना और फंड ट्रांसफर

    • ERM मॉड्यूल का उपयोग: जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) को NPS की वेबसाइट पर जाकर 'ERM मॉड्यूल' के माध्यम से कर्मचारी का PRAN (Permanent Retirement Account Number) खाता बंद करने की कार्यवाही करनी होगी।
    • दस्तावेज अपलोडिंग: वेबसाइट पर मामला आगे बढ़ाने से पहले OPS में शामिल होने का 'स्वीकृति आदेश' और PRAN कार्ड की कॉपी अनिवार्य रूप से अपलोड करनी होगी।
    • सत्यापन: DIOS द्वारा फॉरवर्ड किए जाने के बाद यह मामला वित्त नियंत्रक के लॉगिन में जाएगा। वहां से मंजूरी मिलने के बाद लगभग 10-12 दिनों में धनराशि 'नोडल खाते' में प्राप्त हो जाएगी।

​2. द्वितीय चरण: धनराशि का समायोजन (GPF में ट्रांसफर)

​जब धनराशि नोडल खाते में आ जाएगी, तब उसका वितरण कर्मचारी की स्थिति के अनुसार होगा:

    • सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए: जो कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं और जिनका GPF खाता खुलना संभव नहीं है, उन्हें उनके हिस्से का अंशदान और उस पर मिला लाभ (Interest/Return) सीधे भुगतान किया जाएगा। सरकार का हिस्सा राजकोष में जमा होगा।
    • कार्यरत कर्मचारियों के लिए: जिन कर्मचारियों का GPF खाता खुल चुका है, उनके अंशदान की राशि उनके GPF खाते में जमा कर दी जाएगी। सरकारी अंशदान और उस पर मिला लाभ सरकारी खजाने में जमा किया जाएगा।

​महत्वपूर्ण निर्देश

​वित्त नियंत्रक मदन लाल द्वारा जारी इस आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों का GPF खाता राज्य स्तर (AG Office) पर न होकर जिला स्तर पर होता है। इसलिए, DIOS को निर्देश दिया गया है कि वे कर्मचारी के अंशदान को जिले के कोषागार (Treasury) में संबंधित GPF हेड में जमा कराने हेतु आवश्यक चेक या विवरण समय से प्रेषित करें।

​मुख्य तिथियां और संदर्भ

​इस प्रक्रिया के लिए शासन द्वारा पूर्व में जारी किए गए आदेशों (28 जून 2024, 22 अगस्त 2024 और 19 नवंबर 2024) का हवाला दिया गया है। विभाग का लक्ष्य इस प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरा करना है ताकि शिक्षकों को पुरानी पेंशन का लाभ जल्द मिल सके।

नोट: संबंधित शिक्षक और कर्मचारी अपने जिले के DIOS कार्यालय से संपर्क कर अपनी फाइल की स्थिति की जांच कर सकते हैं।












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