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अब सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियों की मंजूरी सिर्फ 'मानव संपदा' पोर्टल के जरिए होगी

Sir Ji Ki Pathshala

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और तेजी लाने के उद्देश्य से एक बड़ा कदम उठाया है। शासन ने कड़ा निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि अब प्रदेश के सभी नियमित सरकारी कर्मचारियों के अवकाश (Leave) की स्वीकृति अनिवार्य रूप से 'मानव संपदा' (Manav Sampada) पोर्टल के माध्यम से ही की जाएगी।

मुख्य सचिव ने जारी किए कड़े निर्देश

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव, एस.पी. गोयल द्वारा 11 फरवरी, 2026 को जारी एक आधिकारिक पत्र के माध्यम से सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, विभागाध्यक्षों और जिलाधिकारियों को इस संबंध में सख्त हिदायत दी गई है। शासन के संज्ञान में आया है कि बार-बार निर्देश देने के बावजूद कई विभागों में अभी भी पोर्टल का पूर्ण रूप से पालन नहीं किया जा रहा है।

पोर्टल का मुख्य उद्देश्य

सरकार का लक्ष्य सेवा संबंधी प्रकरणों का त्वरित और पारदर्शी निपटारा करना है। इस डिजिटल व्यवस्था से निम्नलिखित सुधार होने की उम्मीद है:

  • पारदर्शिता: छुट्टी के आवेदन और उसकी स्वीकृति की स्थिति को ट्रैक करना आसान होगा।
  • समय की बचत: कागजी कार्रवाई कम होगी और फाइलों के इधर-उधर भटकने की समस्या खत्म होगी।
  • निगरानी: विभाग प्रमुख आसानी से देख सकेंगे कि उनके अंतर्गत कितने कर्मचारी अवकाश पर हैं और पोर्टल के उपयोग की क्या स्थिति है।

प्रमुख बिंदु: जो आपको जानना आवश्यक है

श्रेणी विवरण
अनिवार्य पंजीकरण सभी नियमित कार्मिकों का पोर्टल पर 100% रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है।
दायरा सरकारी कार्यालयों के साथ-साथ स्वायत्तशासी संस्थाओं और निगमों पर भी यह नियम लागू होगा।
अवकाश का प्रकार सभी प्रकार के अवकाश (Casual, Earned, Medical आदि) केवल पोर्टल से ही स्वीकृत होंगे।
पिछली चेतावनी शासन ने याद दिलाया कि दिसंबर 2025 में भी इस संबंध में तीन बार (9, 22 और 30 दिसंबर) निर्देश दिए गए थे।

लापरवाही पर होगी कार्रवाई

मुख्य सचिव ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि पोर्टल की समीक्षा के दौरान पाया गया कि निर्देशों का पूर्ण अनुपालन नहीं हो रहा है। उन्होंने निर्देश दिया है कि सभी विभाग अपने अधीन कार्यरत शत-प्रतिशत कार्मिकों का पंजीकरण सुनिश्चित करें और भविष्य में किसी भी स्थिति में ऑफलाइन अवकाश स्वीकार न किए जाएं।

नोट: यह आदेश उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक अनुभाग-5 द्वारा संख्या-52/सैंतालीस-का-5-2026-(1838120) के तहत जारी किया गया है।

Manav Sampada Portal Leave Approval

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