लखनऊ/मिर्जापुर/पीलीभीत: उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में आगामी होली के त्योहार को देखते हुए सार्वजनिक और स्थानीय अवकाशों की तिथियों में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। मिर्जापुर और पीलीभीत के जिलाधिकारियों द्वारा जारी आधिकारिक आदेशों के अनुसार, शासन स्तर पर लिए गए निर्णयों के अनुपालन में अब छुट्टियों का नया कैलेंडर लागू होगा।
मिर्जापुर: मकर संक्रांति के बदले होली पर मिला स्थानीय अवकाश
मिर्जापुर के जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, पूर्व में घोषित अवकाशों की सूची में फेरबदल किया गया है।
- सार्वजनिक अवकाश: मकर संक्रांति के अवसर पर पूर्व घोषित प्रतिबंधित अवकाश के स्थान पर, अब 15 जनवरी 2026 (गुरुवार) को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के तहत 'सार्वजनिक अवकाश' घोषित किया गया था।
- होली पर स्थानीय अवकाश: इसी क्रम में, 15 जनवरी को पूर्व में निर्धारित 'स्थानीय अवकाश' को निरस्त कर दिया गया है। उसके बदले अब 05 मार्च 2026 (गुरुवार) को होली के अवसर पर जनपद मिर्जापुर में स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है।
पीलीभीत: होली की छुट्टियों का बदला स्वरूप
पीलीभीत के जिला मजिस्ट्रेट ज्ञानेन्द्र सिंह ने भी शासन के निर्देशों का हवाला देते हुए नया आदेश जारी किया है।
- 03 मार्च को सार्वजनिक अवकाश: शासन द्वारा होली के पावन अवसर पर 03 मार्च 2026 (मंगलवार) को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के तहत 'सार्वजनिक अवकाश' घोषित किया गया है।
- स्थानीय अवकाश में संशोधन: पूर्व में 03 मार्च को जो स्थानीय अवकाश प्रस्तावित था, उसे अब स्थानांतरित कर दिया गया है। अब पीलीभीत में 05 मार्च 2026 (गुरुवार) को स्थानीय अवकाश रहेगा।
मुख्य बिंदु एक नजर में:
| जिला | सार्वजनिक अवकाश (होली) | स्थानीय अवकाश (होली) |
|---|---|---|
| मिर्जापुर | शासन के नियमानुसार | 05 मार्च 2026 |
| पीलीभीत | 03 मार्च 2026 | 05 मार्च 2026 |
नोट: यह आदेश जनपद के सभी सरकारी कार्यालयों, शिक्षण संस्थानों और कोषागारों पर लागू होगा। जिला प्रशासन ने संबंधित विभागों को इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।



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