निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण 2026: बहराइच में मतदाता सूची को दुरुस्त करने की कवायद तेज
बहराइच। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष पुनरीक्षण का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। इसी कड़ी में उपजिलाधिकारी, मोतीपुर (बहराइच) द्वारा मतदाता सूची के शुद्धिकरण और नए मतदाताओं के नाम जोड़ने की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
पुनरीक्षण कार्यक्रम की मुख्य समय-सीमा
निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित संशोधित समय-सारिणी के अनुसार, मतदाता सूची से संबंधित विभिन्न कार्यों के लिए तिथियां निर्धारित की गई हैं:
- दावा एवं आपत्तियां: प्राप्त दावों और आपत्तियों के निस्तारण की अवधि 06 जनवरी 2026 से 06 फरवरी 2026 तक तय की गई थी।
- नोटिस और सुनवाई: नोटिस जारी करने और उन पर सुनवाई कर निस्तारण की प्रक्रिया 06 जनवरी 2026 से 27 फरवरी 2026 तक चलेगी।
- अन्तिम प्रकाशन: मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 06 मार्च 2026 को किया जाना निर्धारित है।
बीएलओ (BLO) को विभागीय कार्यों से मिली छूट
निर्वाचन कार्य को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं:
- घर-घर संपर्क: बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) और सुपरवाइजरों को मतदाताओं के घर-घर जाकर आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करने और दावों का सत्यापन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
- हाजिरी से राहत: निर्वाचन कार्य की गंभीरता को देखते हुए, विधानसभा क्षेत्र 282-बलहा (अ०जा०) में तैनात बीएलओ और सुपरवाइजरों को 27 फरवरी 2026 तक उनके मूल विभागीय कार्यों और बायोमैट्रिक/आधार आधारित उपस्थिति से मुक्त रखने के निर्देश दिए गए हैं।
- दंडात्मक कार्रवाई पर रोक: स्पष्ट किया गया है कि निर्वाचन कार्य में व्यस्त होने के कारण इन कर्मचारियों के विरुद्ध अनुपस्थिति को लेकर कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए।
प्रशासनिक सतर्कता
यह आदेश तहसील मिहींपुरवा (मोतीपुर) के समस्त कार्यालयों और विभागाध्यक्षों को प्रेषित किया गया है। उपजिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि जब तक निर्वाचन कार्य पूर्ण नहीं हो जाता, तब तक संबंधित कर्मचारियों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण रखा जाए ताकि मतदाता सूची का कार्य बिना किसी बाधा के संपन्न हो सके।


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