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हाईकोर्ट के आदेश से उन्नाव जिले के छह शिक्षकों को बीईओ पद पर पदोन्नति का रास्ता साफ

Sir Ji Ki Pathshala

उन्नाव। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद उन्नाव जिले के छह परिषदीय शिक्षकों की खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) पद पर पदोन्नति का मार्ग प्रशस्त हो गया है। न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में बेसिक शिक्षा निदेशक द्वारा पदोन्नति संबंधी आदेश भी जारी कर दिए गए हैं, जिसके बाद संबंधित शिक्षक शीघ्र ही बीईओ का कार्यभार ग्रहण करेंगे।

हाईकोर्ट आदेश के बाद उन्नाव के शिक्षकों की बीईओ पदोन्नति

जिले में तैनात शिक्षक अनिल कुमार बाजपेई और स्वदेश कुमार सहित चार शिक्षकों ने बीईओ पद पर पदोन्नति न मिलने के विरोध में प्रयागराज उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई के उपरांत न्यायालय ने शिक्षकों के पक्ष में निर्णय देते हुए पदोन्नति का आदेश पारित किया था।

इन ब्लॉकों के शिक्षकों को मिलेगा लाभ

हाईकोर्ट के आदेश के बाद जारी प्रशासनिक निर्देशों के अनुसार

  • ब्लॉक सुमेरपुर के तीन शिक्षक,
  • ब्लॉक हिलौली के दो शिक्षक तथा
  • ब्लॉक मियागंज के एक शिक्षक

बीईओ पद पर पदोन्नत किए जाएंगे। बेसिक शिक्षा निदेशक द्वारा पत्र जारी होने के साथ ही अब इन शिक्षकों की पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी मानी जा रही है।

परिषदीय शिक्षकों के लिए अहम फैसला

शिक्षक संगठनों के पदाधिकारियों के अनुसार यह मामला परिषदीय शिक्षकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस निर्णय में न्यायालय ने न केवल बीईओ पद पर पदोन्नति से जुड़े नियमों की पुनः पुष्टि की है, बल्कि यह भी स्पष्ट किया है कि न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई संभव है

उल्लेखनीय है कि उच्च न्यायालय ने इससे पूर्व 25 सितंबर 2024 को पदोन्नति से संबंधित आदेश पारित किया था, लेकिन अधिकारियों द्वारा समय पर कार्रवाई न किए जाने को न्यायालय ने अवहेलना की श्रेणी में माना। उसी के क्रम में अब यह आदेश जारी किया गया है।

यह फैसला न केवल संबंधित शिक्षकों के लिए राहत लेकर आया है, बल्कि भविष्य में पदोन्नति से जुड़े मामलों में प्रशासनिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।