बाराबंकी। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए मानव सम्पदा पोर्टल पर चल–अचल संपत्ति का विवरण दर्ज करना अनिवार्य कर दिया है। इस संबंध में वरिष्ठ कोषाधिकारी, बाराबंकी द्वारा जनपद के समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं।
जारी पत्र के अनुसार, मुख्य सचिव (कार्मिक अनुभाग–5), उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश दिनांक 06 जनवरी 2026 के तहत सभी सरकारी कर्मचारियों को वर्ष 2025 की अपनी चल–अचल संपत्ति का विवरण मानव सम्पदा पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड करना होगा। इसके लिए अंतिम तिथि 31 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है।
स्पष्ट किया गया है कि जो कर्मचारी निर्धारित समय सीमा तक अपना संपत्ति विवरण पोर्टल पर अपलोड नहीं करेंगे, उनका जनवरी 2026 का वेतन आहरित नहीं किया जाएगा। इस निर्देश का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए आहरण एवं वितरण अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है।
वरिष्ठ कोषाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि सभी संबंधित अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि उनके कार्यालय में कार्यरत समस्त कर्मचारियों ने समय पर मानव सम्पदा पोर्टल पर संपत्ति विवरण दर्ज कर दिया हो। साथ ही जनवरी माह के वेतन बिल के साथ यह प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि केवल उन्हीं अधिकारियों/कर्मचारियों का वेतन आहरित किया जा रहा है, जिन्होंने पोर्टल पर आवश्यक विवरण अपलोड कर दिया है।
प्रशासन का कहना है कि इस व्यवस्था का उद्देश्य कर्मचारियों की संपत्ति से संबंधित सूचनाओं में पारदर्शिता लाना और सरकारी नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना है।


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