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महराजगंज समायोजन केस : इलाहाबाद हाईकोर्ट से याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत, अगली सुनवाई तक कार्यवाही पर रोक

Sir Ji Ki Pathshala

महराजगंज समायोजन केस :  इलाहाबाद हाईकोर्ट से याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत, अगली सुनवाई तक कार्यवाही पर रोक

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने रिट याचिका संख्या 605/2026 (संतोष कुमार गौतम एवं 43 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य) में महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत प्रदान की है।

माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए प्रतिवादी पक्ष को अगली तिथि तक कोई भी अग्रिम कार्यवाही न करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई तक प्रतिवादी प्राधिकरण कोई कार्रवाई नहीं करेंगे।

मामले की सुनवाई में क्या हुआ

याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता राजनीश तिवारी ने पक्ष रखा, जबकि प्रतिवादियों की ओर से सी.एस.सी. रण विजय सिंह एवं राज्य की ओर से अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता पी.के. सिंह ने न्यायालय में दलीलें प्रस्तुत कीं।

प्रतिवादी संख्या 3 एवं 5 की ओर से यह अवगत कराया गया कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा बोर्ड के सचिव द्वारा निर्देश तो भेजे गए हैं, किंतु वे पर्याप्त नहीं हैं। इस पर न्यायालय से अतिरिक्त तीन दिन का समय विस्तृत निर्देश प्राप्त करने हेतु माँगा गया।

वहीं राज्य की ओर से यह तर्क दिया गया कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अंतर्गत जारी सरकारी आदेश में कोई त्रुटि नहीं है।

अगली सुनवाई और आदेश

न्यायालय ने इस याचिका को रिट याचिका संख्या 274/2026 के साथ संलग्न करते हुए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। साथ ही आदेश दिया कि अगली सुनवाई की तिथि तक याचिकाकर्ताओं को अंतरिम संरक्षण प्राप्त रहेगा।

यह आदेश याचिकाकर्ताओं के लिए बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि फिलहाल उनके विरुद्ध किसी भी प्रकार की प्रशासनिक कार्यवाही पर रोक लगा दी गई है।

महराजगंज समायोजन केस

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