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मतदाता सूची पुनरीक्षण 2026: नोटिस वितरण और दस्तावेज़ अपलोड को लेकर निर्वाचन आयोग के सख्त निर्देश

Sir Ji Ki Pathshala

लखनऊ। आगामी मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण–2026 (SIR-2026) को लेकर निर्वाचन आयोग ने नोटिस वितरण, सुनवाई प्रक्रिया और दस्तावेज़ सत्यापन के संबंध में विस्तृत एवं सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने सभी बीएलओ (BLO) और संबंधित अधिकारियों को तय समयसीमा के भीतर प्रक्रिया पूर्ण करने के आदेश दिए हैं, ताकि कोई भी पात्र मतदाता सूची से वंचित न रहे।

नोटिस वितरण अनिवार्य, 7 दिन में सुनवाई

निर्देशों के अनुसार, जिन मतदाताओं का SIR-2026 के दौरान नॉन-मैपिंग हुआ है, उनके लिए डिलीवरी ऑफ शेड्यूल हियरिंग नोटिस अनिवार्य रूप से जारी किया जाएगा। नोटिस प्राप्त होने के बाद मतदाता को 7 दिनों के भीतर संबंधित सहायक निर्वाचक निबंधन अधिकारी के समक्ष उपस्थित होना होगा। उपस्थिति के दौरान फोटो साक्ष्य भी पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा, तभी प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी।

BLO ऐप पर अनिवार्य अपलोड प्रक्रिया

सभी बीएलओ को निर्देश दिया गया है कि वे BLO App में जाकर:

    • Delivery of Schedule Hearing Notice टैब से नोटिस की रसीद अपलोड करें
    • मतदाता का विवरण चयन कर फोटो अपलोड करें
    • रसीद सबमिट करने के बाद ही नोटिस वितरण प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी

‘Electors with no Mapping’ टैब पर दस्तावेज़ सत्यापन

नॉन-मैपिंग मतदाताओं के लिए Electors with no Mapping टैब पर आयोग द्वारा निर्धारित 13 प्रकार के वैध दस्तावेज़ों में से आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड किए जाएंगे। आयु के आधार पर दस्तावेज़ की आवश्यकता इस प्रकार तय की गई है:

    • 01.01.1987 से पूर्व जन्म: स्वयं का एक वैध दस्तावेज़
    • 01.01.1987 से 02.12.2004 के बीच जन्म: स्वयं का एक दस्तावेज़ + माता/पिता में से किसी एक का दस्तावेज़
    • 02.12.2004 के बाद जन्म: स्वयं का एक दस्तावेज़ + माता और पिता दोनों के दस्तावेज़

इन 13 प्रकार के दस्तावेज़ों के अतिरिक्त कोई अन्य दस्तावेज़ स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

2003 की डिजिटल मतदाता सूची का उपयोग

आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि नॉन-मैपिंग मतदाता या उसके माता-पिता का नाम 2003 की डिजिटल मतदाता सूची में उपलब्ध है, तो उसी पेज की PDF अपलोड कर दस्तावेज़ के रूप में उपयोग किया जा सकता है। इससे प्रक्रिया सरल होगी और मतदाता को अनावश्यक परेशानी से बचाया जा सकेगा।

अनुपस्थिति पर नाम कटने की चेतावनी

निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई मतदाता निर्धारित 7 दिनों में उपस्थित नहीं होता है और वैध दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं कराता, तो उसका नाम मतदाता सूची से हटाया जा सकता है। इसलिए बीएलओ को निर्देश दिया गया है कि वे मतदाताओं को समय पर सूचना देकर सहयोग सुनिश्चित करें।

फॉर्म-6 और घोषणा पत्र से जुड़े निर्देश

फॉर्म-6 के मामलों में जन्म व पते के प्रमाण के लिए आधार मान्य होगा। हालांकि, सभी फॉर्म के साथ घोषणा पत्र भरना अनिवार्य नहीं है। इसके बावजूद नोटिस जारी किया जा सकता है, इसलिए बीएलओ को प्रतिदिन फील्ड वेरिफिकेशन टैब पर रिपोर्ट अपडेट करने के निर्देश दिए गए हैं।

मतदाता सूची पुनरीक्षण 2026