देश में लाखों लोगों की मेहनत की कमाई विभिन्न वित्तीय संस्थानों में लावारिस (Unclaimed) पड़ी हुई है। बैंक खाते, एफडी, बीमा पॉलिसी, म्यूचुअल फंड, शेयर और डिविडेंड—अनेक कारणों से लोग अपने ही पैसे का दावा नहीं कर पाते। इसी समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार ने “आपका पैसा, आपका अधिकार” अभियान शुरू किया है, ताकि हर नागरिक तक उसकी वैध संपत्ति वापस पहुंचाई जा सके।
क्या है ‘आपका पैसा, आपका अधिकार’ अभियान
यह अभियान निष्क्रिय और बिना दावे वाली वित्तीय संपत्तियों को उनके असली मालिक या वारिस तक पहुंचाने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील की है कि वे आगे आकर इस अभियान का लाभ उठाएं।
यह विशेष अभियान अक्टूबर से दिसंबर तक देशभर के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में चलाया जा रहा है। इसके तहत 477 जिलों में सुविधा शिविर लगाए गए हैं, ताकि दूर-दराज के इलाकों के लोग भी अपनी लावारिस राशि का पता लगा सकें।
एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा लावारिस धन
सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश में करीब 1 लाख करोड़ रुपये बिना दावे के पड़े हैं, जिनमें—
- बैंकों में: लगभग 78,000 करोड़ रुपये
- बीमा कंपनियों में: लगभग 14,000 करोड़ रुपये
- म्यूचुअल फंड में: करीब 3,000 करोड़ रुपये
- शेयर और डिविडेंड: लगभग 9,000 करोड़ रुपये
लावारिस धन खोजने के लिए अलग-अलग पोर्टल
सरकार ने विभिन्न प्रकार की वित्तीय संपत्तियों के लिए अलग-अलग ऑनलाइन पोर्टल बनाए हैं, जिनकी मदद से कोई भी व्यक्ति घर बैठे जानकारी प्राप्त कर सकता है।
1. बैंक जमा (बचत खाता, एफडी, आरडी) – उद्गम पोर्टल
यदि किसी बैंक खाते या एफडी में 10 साल तक कोई लेन-देन नहीं हुआ, तो वह राशि अनक्लेम्ड मानी जाती है।
कैसे खोजें?
- आरबीआई के उद्गम पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करें
- नाम, जन्मतिथि और पहचान पत्र (पैन, वोटर आईडी, पासपोर्ट आदि) भरें
- सर्च करने पर जिन बैंकों में खाते होंगे, उनकी सूची और संभावित राशि दिखाई देगी
- इसके बाद संबंधित बैंक शाखा में जाकर दावा प्रक्रिया पूरी करें
👉 ध्यान रखें: अनक्लेम्ड बैंक पैसा कभी खत्म नहीं होता, इसे कभी भी वापस पाया जा सकता है।
2. जीवन बीमा – बीमा भरोसा पोर्टल
बीमा पॉलिसी की परिपक्वता राशि, मृत्यु दावा या बोनस कई बार बिना दावे के रह जाता है।
क्लेम करने की प्रक्रिया
- बीमा भरोसा पोर्टल पर जाकर पॉलिसीधारक का नाम, जन्मतिथि और पहचान विवरण भरें
- पोर्टल संभावित अनक्लेम्ड पॉलिसी दिखाएगा
- “Claim Now” पर क्लिक कर संबंधित बीमा कंपनी के फॉर्म पर जाएं
- दस्तावेज अपलोड करें और सत्यापन के बाद राशि सीधे बैंक खाते में मिल जाती है
⏱️ आमतौर पर इसमें 15–30 दिन लगते हैं।
3. म्यूचुअल फंड – मित्र पोर्टल
म्यूचुअल फंड में अनक्लेम्ड राशि अक्सर संपर्क विवरण या केवाईसी अपडेट न होने के कारण बनती है।
कैसे पता करें?
- MF Central वेबसाइट पर मित्र पोर्टल से पैन नंबर के जरिए खोज करें
- ओटीपी सत्यापन के बाद निष्क्रिय फोलियो की जानकारी मिलेगी
- संबंधित फंड हाउस या RTA (CAMS/KFintech) से संपर्क कर केवाईसी अपडेट करें
4. शेयर, डिविडेंड और बॉन्ड – IEPF पोर्टल
यदि 7 साल तक डिविडेंड का दावा नहीं किया गया, तो शेयर और डिविडेंड सरकार के IEPF में ट्रांसफर हो जाते हैं।
दावा कैसे करें?
- कॉर्पोरेट मंत्रालय के पोर्टल पर जाकर IEPF-5 फॉर्म भरें
- आवश्यक दस्तावेज कंपनी के नोडल अधिकारी को भेजें
- कंपनी और IEPFA के सत्यापन के बाद राशि बैंक/डीमैट खाते में ट्रांसफर हो जाती है
⏱️ यह प्रक्रिया सामान्यतः 2–4 महीने में पूरी होती है।
निवेशक की मृत्यु होने पर क्या करें
यदि मूल निवेशक का निधन हो चुका है, तो—
- नॉमिनी या कानूनी वारिस दावा कर सकते हैं
- मृत्यु प्रमाण पत्र, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र/वसीयत और पहचान पत्र आवश्यक होते हैं
लावारिस धन वास्तव में किसी का भूला हुआ हक है। सरकार के डिजिटल पोर्टल और सुविधा शिविरों की मदद से अब इस धन को वापस पाना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है।
यदि आपने या आपके परिवार ने कभी बैंक, बीमा, म्यूचुअल फंड या शेयर में निवेश किया है, तो एक बार जरूर जांच करें—हो सकता है आपका ही पैसा आपका इंतजार कर रहा हो।


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