सभी पैन धारकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना : पैन–आधार लिंक अनिवार्य
सभी पैन धारकों को सूचित किया जाता है कि 01 जनवरी 2026 से जिन पैन कार्डों का आधार से लिंक नहीं होगा, वे अमान्य (Inoperative) माने जाएंगे। ऐसे पैन कार्ड का उपयोग आयकर रिटर्न दाखिल करने, बैंकिंग, वित्तीय लेनदेन एवं अन्य सरकारी कार्यों में नहीं किया जा सकेगा।
आयकर विभाग, भारत सरकार द्वारा पैन–आधार लिंकिंग को अनिवार्य किया गया है। इसलिए सभी पैन धारकों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते अपने पैन–आधार लिंक की स्थिति की जांच कर लें और यदि लिंक नहीं है तो शीघ्र ही प्रक्रिया पूर्ण करें।
पैन–आधार लिंक स्टेटस कैसे जांचें
पैन–आधार लिंक की स्थिति जानने के लिए आयकर विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध लिंक का उपयोग करें:
Income Tax Portal, Government of India – Link Aadhaar Status Page
https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/pre-login/link-aadhaar-status
यहाँ पैन नंबर और आधार नंबर दर्ज कर आप आसानी से लिंक स्टेटस देख सकते हैं।
महत्वपूर्ण सलाह
समय रहते पैन–आधार लिंक न कराने की स्थिति में भविष्य में वित्तीय एवं कानूनी परेशानियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। अतः सभी पैन धारकों से अनुरोध है कि वे इस सूचना को गंभीरता से लें और आवश्यक कार्रवाई अवश्य करें।
सावधानी ही सुरक्षा है — आज ही अपना पैन–आधार लिंक स्टेटस जांचें।

