मतदाता नाम, विवरण और आपत्तियों की जांच का मिला मौका
लखनऊ। आगामी ग्राम पंचायत चुनाव 2025 को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत निर्वाचन की अनंतिम सूची (Provisional Voter List) जारी कर दी है। इस सूची के जारी होने के साथ ही ग्रामीण मतदाताओं को अपने नाम, पता और अन्य विवरण की जांच करने का अवसर मिल गया है।
अनंतिम निर्वाचन सूची क्यों है जरूरी?
अनंतिम सूची का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि:
- किसी पात्र मतदाता का नाम छूट न जाए
- गलत नाम, उम्र या पता समय रहते सुधारा जा सके
- अपात्र नामों पर आपत्ति दर्ज कराई जा सके
इसी के आधार पर बाद में अंतिम मतदाता सूची तैयार की जाएगी।
ऐसे डाउनलोड करें अपनी ग्राम पंचायत की Provisional List
मतदाता अपनी ग्राम पंचायत की अनंतिम निर्वाचन सूची नीचे दिए गए चरणों से डाउनलोड कर सकते हैं:
- राज्य निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
- पंचायत चुनाव / मतदाता सूची सेक्शन पर क्लिक करें
- जिला, विकासखंड और ग्राम पंचायत का चयन करें
- अनंतिम निर्वाचन सूची 2025 लिंक पर क्लिक करें
- सूची को डाउनलोड या प्रिंट कर लें
नाम न हो या गलती हो तो क्या करें?
यदि सूची में:
- नाम दर्ज नहीं है
- नाम, पिता/पति का नाम या उम्र गलत है
- कोई अपात्र नाम शामिल है
तो संबंधित पंचायत सचिव, बीएलओ या निर्वाचन कार्यालय में निर्धारित तिथि के भीतर आपत्ति या दावा दर्ज कराया जा सकता है।
आपत्ति दर्ज कराने का अवसर
निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि अनंतिम सूची पर प्राप्त दावों और आपत्तियों की जांच के बाद ही अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। इसलिए सभी मतदाताओं से अपील की गई है कि वे समय रहते सूची की जांच अवश्य करें।
लोकतंत्र में भागीदारी का पहला कदम
मतदाता सूची में नाम दर्ज होना लोकतंत्र में भागीदारी का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। सही और अद्यतन मतदाता सूची से निष्पक्ष और पारदर्शी पंचायत चुनाव सुनिश्चित किए जा सकें।


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