लखनऊ। प्रदेश के राजकीय बाल गृहों, शिशु गृहों एवं संप्रेक्षण गृहों में बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहे बेसिक और माध्यमिक शिक्षकों की संबद्धता फिलहाल समाप्त नहीं की जाएगी। स्थायी समाधान सुनिश्चित होने तक ये शिक्षक पूर्व की भांति इन संस्थानों में कार्यरत रहेंगे। इस संबंध में बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने निर्देश जारी किए हैं।
गौरतलब है कि कुछ दिन पूर्व अपर मुख्य सचिव ने आदेश जारी कर स्पष्ट किया था कि बिना अनुमति शिक्षकों, अधिकारियों और कर्मचारियों का किसी अन्य कार्यालय या संस्थान में संबद्धीकरण न किया जाए। साथ ही जो भी कर्मचारी अपनी मूल तैनाती से इतर संबद्ध किए गए हैं, उनकी संबद्धता समाप्त करते हुए 10 दिनों के भीतर उन्हें मूल स्थान पर भेजने के निर्देश दिए गए थे।
लेकिन महिला कल्याण विभाग ने शासन को अवगत कराया कि उनके अधीन संचालित राजकीय बाल गृह, राजकीय शिशु गृह और संप्रेक्षण गृहों में बच्चों की शिक्षा व्यवस्था बेसिक और माध्यमिक विभाग से संबद्ध शिक्षकों के माध्यम से ही संचालित होती है। विशेष रूप से संप्रेक्षण गृहों में ऐसे बच्चे रहते हैं जिन्हें औपचारिक स्कूलों में भेजना संभव नहीं होता, इसलिए शिक्षकों का वहां बने रहना अनिवार्य है। इस आधार पर महिला कल्याण विभाग ने संबद्धीकरण समाप्त न करने का अनुरोध किया था।
इस पर संज्ञान लेते हुए अपर मुख्य सचिव ने महानिदेशक स्कूल शिक्षा, सभी जिलाधिकारियों, डीआईओएस एवं बीएसए को निर्देश दिए हैं कि महिला कल्याण विभाग के अधीन संचालित बाल देखरेख संस्थानों में तैनात शिक्षकों की संबद्धता तब तक समाप्त न की जाए, जब तक इनके लिए कोई स्थायी और उचित शैक्षिक व्यवस्था सुनिश्चित नहीं हो जाती।


Social Plugin