Type Here to Get Search Results !

मृतक आश्रित कोटे में उच्च पद पर नहीं मिलेगी नौकरी, सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (चौदहवां संशोधन) नियमावली 2025 जारी

Sir Ji Ki Pathshala 0

मृतक आश्रित कोटे में उच्च पद पर नहीं मिलेगी नौकरी, सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (चौदहवां संशोधन) नियमावली 2025 जारी

लखनऊ। प्रदेश में समूह ग और घ के पद पर कार्यरत कर्मचारी की सेवाकाल के दौरान मौत होने पर उसके आश्रित को उसी श्रेणी से उच्च पदों पर नौकरी नहीं दी जाएगी। प्रमुख सचिव कार्मिक एम देवराज ने मंगलवार को इसके लिए उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (चौदहवां संशोधन) नियमावली-2025 जारी कर दी है।

नियमावली के नियम 5 (1) में इसका प्रावधान कर दिया गया है। अब मृतक सरकारी सेवक जिस समूह में मृत्यु के समय कार्यरत था, उसके आश्रित को उस समूह से उच्चतर वर्ग में नौकरी नहीं दी जाएगी। नौकरी पाने के दौरान यदि उसे टाइपिंग नहीं आती है तो उसे एक साल में कम से कम 25 शब्द

प्रति मिनट करना सीखना होगा। अनुकंपा पर नौकरी पाने वाला यदि एक साल में टाइपिंग नहीं सीख पाता है तो उसे चतुर्थ श्रेणी के पद पर कर दिया जाएगा और वह तय समय में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है, तो उसकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परिधि में आने वाले पदों या पूर्व में इसमें आने वाले या फिर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से भर्ती होने वाले पदों पर आश्रितों को अनुकंपा पर नौकरी नहीं दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल प्रेमलता बनाम राज्य सरकार व अन्य में 5 अक्तूबर 2021 में पारित आदेश के आधार पर यह फैसला किया गया है।

Post a Comment

0 Comments

Top Post Ad

Bottom Post Ad

Show ad in Posts/Pages