आंध्र प्रदेश में टीईटी परीक्षा के लिए राहत, सुप्रीम कोर्ट से प्रभावित शिक्षकों को फॉर्म भरने की अनुमति, 12वीं पास शिक्षकों को मिलेगी पात्रता में छूट

आंध्र प्रदेश में टीईटी परीक्षा के लिए राहत, सुप्रीम कोर्ट से प्रभावित शिक्षकों को फॉर्म भरने की अनुमति, 12वीं पास शिक्षकों को मिलेगी पात्रता में छूट

नई दिल्ली/अमरावती। लंबे समय से शिक्षकों के बीच उठ रहे सवाल—“12वीं पास शिक्षक टीईटी परीक्षा कैसे देंगे?”—का समाधान अब निकलता दिखाई दे रहा है। आंध्र प्रदेश सरकार ने आगामी टीईटी (शिक्षक पात्रता परीक्षा) के लिए विशेष व्यवस्था करते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश से प्रभावित उम्मीदवारों को आवेदन करने की अनुमति दी है।

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नए नियमों के तहत ऐसे सभी शिक्षकों को, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से प्रभावित हैं, टीईटी पात्रता मानकों से छूट दी जाएगी। यानी अब वे भी परीक्षा फॉर्म भर सकेंगे जो न्यूनतम योग्यता 12वीं पास होने के कारण अब तक आवेदन करने से वंचित थे।

कार्यरत शिक्षकों को भी मिलेगा मौका

इस निर्णय से विशेष रूप से उन कार्यरत शिक्षकों को राहत मिलेगी जो पहले अपनी वर्तमान शैक्षणिक योग्यता के कारण पात्रता परीक्षा में शामिल नहीं हो पा रहे थे। राज्य शिक्षा विभाग ने कहा है कि इस बार सभी कार्यरत शिक्षक भी फॉर्म भरने और परीक्षा देने के लिए योग्य माने जाएंगे।

शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और केंद्र सरकार की टीईटी नीति में लचीलेपन की सिफारिशों के अनुरूप लिया गया है। इससे राज्य में शिक्षकों की योग्यता निर्धारण प्रक्रिया अधिक समावेशी और न्यायसंगत होगी।

शिक्षक संगठनों ने किया स्वागत

शिक्षक संघों ने इस कदम का स्वागत करते हुए कहा कि यह निर्णय हजारों शिक्षकों के भविष्य को सुरक्षित करने वाला है। उनका मानना है कि इससे न केवल कार्यरत शिक्षकों को अवसर मिलेगा, बल्कि भविष्य में भर्ती प्रक्रिया भी अधिक पारदर्शी बनेगी।

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