आवश्यक जानकारी : कोई भी पुलिसकर्मी बिना कारण आपको न तो थप्पड़ मार सकता है और न ही मारपीट कर सकता है, जानकारी इसी पोस्ट में।
बिना कारण मारपीट करने वाले पुलिसकर्मी पर होगी कार्रवाई, BNS धारा 115 में है सजा का प्रावधान।
नई दिल्ली। देशभर में पुलिस की मनमानी और मारपीट की घटनाओं पर सख्त कानूनी प्रावधान लागू है। कानून के अनुसार कोई भी पुलिसकर्मी बिना कारण किसी नागरिक को थप्पड़ या मारपीट नहीं कर सकता। ऐसा करना भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 115 के तहत अपराध माना जाता है।
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कोई भी पुलिसकर्मी बिना कारण आपको न तो थप्पड़ मार सकता है और न ही मारपीट कर सकता है। ऐसा करना BNS धारा 115 के तहत अपराध है। इसमें दोषी पुलिसकर्मी को 1 साल की जेल या ₹10,000 जुर्माना हो सकता है।
ध्यान रखें, कानून सबके लिए बराबर है – चाहे आम नागरिक हो या पुलिसकर्मी।
इसलिए अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो:
• नज़दीकी थाने में संबंधित पुलिसकर्मी के खिलाफ FIR दर्ज कराएँ।
• घटना में तुरन्त सहायता पाने के लिए पुलिस हेल्पलाइन 100 या फिर आपात हेल्पलाइन 112 को कॉल करें। यह एक रिकॉर्डेड हेल्पलाइन हैं जिसे भविष्य में आप साक्ष्य के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
• अगर क्षेत्रीय थाना FIR दर्ज न करें तो इसकी लिखित शिकायत जिला पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त/ पुलिस महानिदेशक और मानवाधिकार आयोग में दर्ज करें।
• ज़रूरत पड़ने पर दोषी पुलिसकर्मी के खिलाफ न्यायालय में याचिका दायर करें।
साभार: @NCIBHQ


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