वित्तीय वर्ष 2025-26 में परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में खेल-कूद सामग्री क्रय हेतु बजट प्रेषण एवं दिशा-निर्देश के सम्बन्ध में।
Sport Grant : वर्ष 2025-26 में परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में खेल-कूद सामग्री क्रय हेतु बजट प्रेषण एवं दिशा-निर्देश के सम्बन्ध में।
महोदय/ महोदया,
अवगत कराना है कि समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट वर्ष 2025-26 में प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रति प्राथमिक विद्यालय रू0 5,000 /- तथा प्रति उच्च प्राथमिक विद्यालय रू0 10,000/- की दर से खेल-कूद सामग्री के क्रय हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है।
2 - संयुक्त सचिव, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अ०शा०पत्र संख्या - 13 - 1 / 2022. IS.4 दिनांक-21.08.2023 द्वारा खेलकूद अनुदान का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए संशोधित दिशा-निर्देश "खेलें भी और खिलें भी जारी किया गया है ।"
शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट वर्ष 2025-26 में प्रदत्त अनुमोदन तथा निर्गत गाईडलाइन्स के क्रम में विद्यालयों के उपयोगार्थ खेलकूद सामग्री कय किये जाने के लिए शासनादेश संख्या-68-5099/249 / 2023 बेसिक शिक्षा अनुभाग-5 लखनऊ दिनांक - 13 जून, 2025 (प्रति संलग्न) निर्गत किया गया है। तत्क्रम में निम्नवत् निर्देशित किया जाता है:-
विद्यालय स्तरीय कय समिति-
i. स्पोर्ट्स अनुदान वर्ष 2025-26 का उपभोग गत वर्ष की भाँति शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत स्पोर्ट्स गाइडलाइन्स " खेलें भी और खिलें भी के क्रम में किया जायेगा। तद्नुसार खेलकूद सामग्री का चयन एवं क्रय प्रक्रिया विद्यालय स्तर पर गठित समिति के माध्यम से सम्पादित की जायेगी ।
ii. खेल-कूद सामग्री के चयन एवं कय हेतु निम्नानुसार विद्यालय स्तरीय समिति गठित की जाये:-
1. प्रधानाध्यापक / वार्डन (KGBV) - अध्यक्ष
2. खेलकूद शिक्षक / प्रभारी शिक्षक / शिक्षिका KGBV - सदस्य सचिव
3. अलग-अलग विषय के 03 शिक्षक (उपलब्धता के अनुसार 01
महिला शिक्षक) - सदस्य
प्रधानाध्यापक/वार्डन द्वारा खेल-कूद प्रभारी शिक्षक / शिक्षिका के रूप में विद्यालय / कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कार्यरत अंशकालिक अनुदेशक (स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा) / अंशकालिक खेल शिक्षिका (KGBV) अथवा बी० पी०एड० योग्यताधारी सहायक अध्यापक को प्राथमिकता के आधार पर नामित किया जाये।
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