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परिषदीय शिक्षक/शिक्षिका कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के उपरान्त निलम्बन / बहाली एवं विद्यालय आवंटन के संबंध में।

Sir Ji Ki Pathshala

परिषदीय शिक्षक/शिक्षिका कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के उपरान्त निलम्बन / बहाली एवं विद्यालय आवंटन के संबंध में।

निलंबित शिक्षक एवं शिक्षिका जिनके विरूद्ध जांच की कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है और दोषमुक्त किया गया है तो उसे उसी विद्यालय में तैनाती प्रदान की जायेगी जिसमें वह निलम्बन के समय तैनात था।

शिक्षक एवं शिक्षिका को जांचोपरान्त उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद कर्मचारी वर्ग नियमावली 1973 सपठित उ०प्र० सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 में प्राविधानित शास्तियां कमांक-01 का दण्ड अधिरोपित करते हुए बहाल किये जाने की स्थिति में उसी विकास खण्ड के ऐसे विद्यालय जिसमें शिक्षक एवं शिक्षिका निलम्बन के पूर्व कार्यरत थे को रैण्डम बेसिस पर आर०टी०ई० मानकानुसार विद्यालय आवंटित किया जायेगा।

शिक्षक एवं शिक्षिका को जांचोपरान्त प्राविधानित शास्तियां में कमांक-01 में उल्लिखित दण्ड से इतर कोई अन्य दण्ड अधिरोपित कर बहाल किये जाने की स्थिति में जनपद के शून्य अध्यापक वाले विद्यालय में, शून्य अध्यापक वाले विद्यालय न होने की दशा में एकल अध्यापक वाले विद्यालय में तथा एकल अध्यापक वाले विद्यालय उपलब्ध न होने की स्थिति में RTE मानकों के अनुसार पदस्थापना की सबसे अधिक आवश्यकता वाले विद्यालय में पदस्थापना की कार्यवाही की जायेगी।



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