ARP और SRG को सपोर्टिव सुपरविजन के लिए मोबिलिटी/वाहन भत्ते की दरों में वृद्धि, अब 2500 रुपये के स्थान पर 4500 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।

ARP और SRG को सपोर्टिव सुपरविजन के लिए मोबिलिटी/वाहन भत्ते की दरों में वृद्धि, अब 2500 रुपये के स्थान पर 4500 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।

1. मोबिलिटी भत्ता 

शासनादेश संख्या-902/68-5-2019 दिनांक- 22 अक्टूबर 2019 द्वारा सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के लिये समग्र शिक्षा के अन्तर्गत प्राप्त अनुमोदन तथा वित्तीय नियमों के आलोक में प्रत्येक ए0आर0पी0 को रू0 2500/- तथा डायट मेन्टर्स को रू0 1000/- प्रतिमाह मोबिलिटी/वाहन भत्ता जनपद स्तर से दिये जाने के निर्देश दिये गये हैं। 

इसके अतिरिक्त राज्य परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा द्वारा एस०आर०जी० को सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के लिये रू0 2500/- प्रतिमाह मोबिलिटी/वाहन भत्ता दिये जाने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त के संबंध में यूनीक सपोर्टिव सुपरविजन विजिट्स तथा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के समयबद्ध एवं प्रभावी संचालन हेतु सम्यक् विचारोपरान्त मोबिलिटी भत्ते की संशोधित दरें निम्नवत् निर्धारित की जाती हैं :-

क्रम पदनाम वर्तमान दर संशोधित दर
1 एस0आर0जी 2500/- 4500/-
2 ए0आर0पी0 2500/- 4500/-
3 डायट मेण्टर 1000/- 2000/-

निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप पर्यवेक्षण / संदर्भदाता के रूप में प्रशिक्षण प्रदान किये जाने संबंधी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त ही वित्तीय नियमानुसार मोबिलिटी भत्ता का भुगतान किया जायेगा। अन्यथा की स्थिति में जिला परियोजना कार्यालय द्वारा आनुपातिक दरों पर नियमानुसार कटौती की जायेगी।

2. टी0एल0एम0 ग्राण्ट

एस0आर0जी0, ए0आर0पी0 एवं डायट मेन्टर द्वारा सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के दौरान तथा शिक्षक संकुल बैठकों के दौरान स्वनिर्मित शिक्षण अधिगम सामग्री का बेहतर प्रयोग, आदर्श कक्षा - शिक्षण का संचालन एवं शिक्षकों को कम लागत और स्थानीय परिवेश में उपलब्ध शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग हेतु प्रोत्साहित किये जाने के उद्देश्य से एस0आर0जी0 ए0आर0पी0 एवं डायट मेन्टर द्वारा स्वनिर्मित शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण हेतु रू0 500/- (प्रतिमाह) की दर से धनराशि निर्गत किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

मोबिलिटी भत्ता एवं टी0एल0एम0 संबंधी धनराशि (ग्रीष्मकालीन तथा शीतकालीन अवकाश को छोड़कर) समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट में गुणवत्ता शिक्षा संवर्द्धन के अन्तर्गत स्वीकृत सुसंगत मदों से निर्गत की जायेगी । तत्संबंधी सुसंगत निर्देश राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा द्वारा पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

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