माननीय आयोग के निर्देश के क्रम में BLO के संदर्भ में नवीनतम आदेश

माननीय आयोग के निर्देश के क्रम में BLO के संदर्भ में नवीनतम आदेश

माननीय आयोग के निर्देश संख्या - 23 / BLO / 2025 - ERS दिनांक 05.06.2025 के क्रम में कथन-

प्रत्येक ईआरओ द्वारा किए जाने वाले कार्य-

1. आयोग के निर्देशानुसार समूह-ग अथवा उससे ऊपर कार्य करने वाले स्थाई राज्य/स्थानीय सरकारी कार्मिक श्रेणी में कार्यरत बी०एल०ओ० उसी मतदेय स्थल/भाग का मतदाता होना चाहिए, जिस मतदेय स्थल पर बी०एल०ओ० की तैनाती है। ऐसे प्रकरणों में ईआरओ द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जानी है तथा बी०एल०ओ० यथावत् बने रहेंगे।

2. यदि किसी बूथ पर बी०एल०ओ० समूह-ग अथवा उससे ऊपर श्रेणी का नहीं मिल पा रहा है तो ईआरओ आंगनबाड़ी कार्यकत्री, संविदा शिक्षक / शिक्षा मित्र या केन्द्र सरकार के कर्मचारी की तैनाती उस बूथ पर है जहां का वह निवासी है तो ऐसे प्रकरणों में अनुलग्नक -1 पर ईआरओ एवं डीईओ के हस्ताक्षर से प्रमाण-पत्र मुख्य निर्वाचन अधिकारी को प्रेषित किया जाएगा तथा ऐसे प्रकरणों में भी ईआरओ द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी तथा बी० एल०ओ० यथावत् बने रहेंगे ।

3. यदि किसी बूथ पर प्रस्तर - 1.1, प्रस्तर - 1.2 के किसी भी श्रेणी के कार्मि नहीं मिल पा रहे हैं जो उसी बूथ के मतदाता हैं तो ऐसे कार्मिक जो उपरोक्त श्रेणी में आते हैं किन्तु वहां के मतदाता नहीं है लेकिन उस बूथ के क्षेत्र में कार्यरत हैं यथा - सहायक अध्यापक, लेखपाल, पंचायत सेक्रेटी, नलकूप चालक आदि आते हैं, ऐसे प्रकरणों में मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय के अनुमोदन से उन्हें बी०एल०ओ० बनाया जा सकता है।

4. ऐसे बी०एल०ओ० जो प्रस्तर - 1.1 और प्रस्तर - 1.2 की श्रेणी के में नहीं आते हैं तथा इस प्रस्तर - 3 से भी आच्छादित नहीं हो पा रहे  हैं, तो इस प्रकार के बी०एल०ओ० का अनुमोदन भारत निर्वाचन आयोग को प्रेषित किया जाएगा ।

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