शैक्षिक सत्र 2025-26 में स्वेच्छा से अन्तः जनपदीय स्थानान्तरण एवं समायोजन हेतु आवेदन 24 जून से, देखें आदेश

शैक्षिक सत्र 2025-26 में स्वेच्छा से अन्तः जनपदीय स्थानान्तरण एवं समायोजन हेतु आवेदन 24 जून से, देखें आदेश 

बेसिक शिक्षा परिषद के महिला/पुरुष शिक्षकों को स्वेच्छा से जिले के अंदर (अंतः जनपदीय) स्थानांतरण/समायोजन के लिए अवसर दिया गया है। इसके लिए आनलाइन आवेदन करने का समय 24 जून से 26 जून यानी तीन दिन दिया गया है। आनलाइन आवेदन की छायाप्रति बीएसए कार्यालय में 27 जून तक जमा करनी होगी। साफ्टवेयर के माध्यम से स्थानांतरण सूची निर्गत करने व कार्यमुक्त 30 जून को किया जाएगा। परिषद सचिव सुरेन्द्र कुमार तिवारी ने इसके लिए समय सारिणी जारी कर दी है।
अन्तः जनपदीय स्थानान्तरण एवं समायोजन 2025-26

स्वेच्छा से जिले के अंदर स्थानांतरण किए जाने की मांग शिक्षक कई वर्षों से कर रहे थे। परिषद सचिव ने कहा कि जनपद में आवश्यकता से अधिक अध्यापक वाले प्रत्येक विद्यालय में अधिक अध्यापक की संख्या व अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालय में रिक्ति की सूचना पोर्टल पर आनलाइन प्रदर्शित की जाएगी। विद्यालय में आवश्यकता से अधिक कार्यरत शिक्षक स्वेच्छा से अध्यापक की आवश्यकता वाले अधिकतम 10 विद्यालयों का विकल्प दे सकेंगे।

पोर्टल पर प्रदर्शित विद्यालयों में से कम से कम एक विकल्प दिया जाना अनिवार्य होगा। विकल्प नहीं भरने वालों का आवेदन स्वतः निरस्त माना जाएगा। इसमें शिक्षक-छात्र का अनुपात मानक के अनुरूप रहने तक स्थानांतरण किए जाएंगे। साफ्टवेयर के माध्यम से कार्यरत जनपद में वरिष्ठता (जनपद में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से) के आधार पर वरीयता क्रम में दिए अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालयों के विकल्पों के आधार पर स्थानांतरण किए जाएंगे। शिक्षकों के आवेदन बीएसए सत्यापित करेंगे। 

जनपद में नियुक्ति की तिथि समान होने की दशा में अधिक आयु वाले शिक्षक को वरीयता दी जाएगी तथा आयु भी समान होने पर शिक्षक के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लाभ दिया जाएगा। सचिव ने बताया है कि यू-डायस पोर्टल पर उपलब्ध छात्र संख्या के आधार पर नियमानुसार छात्र-शिक्षक अनुपात की गणना करते हुए शिक्षक की आवश्यकता वाले विद्यालयों को चिह्नित कर 20 से 23 जून तक सूची आनलाइन प्रदर्शित की जाएगी। इसी अनुरूप शिक्षक आवेदन कर सकेंगे। आवेदनों के आनलाइन सत्यापन व डाटा लाक करने की प्रक्रिया बीएसए 28 जून तक कर सकेंगे।

👉 आवेदन इस लिंक से करें 

👉 आदेश की PDF देखें और डाउनलोड करें 

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