इंचार्ज प्रधानाध्यापक समान वेतन का आदेश डबल बेंच से जारी, आदेश के मुख्य बिंदु देखें।
इंचार्ज प्रधानाध्यापक समान वेतन का आदेश डबल बेंच से जारी, आदेश के मुख्य बिंदु देखें।
शिक्षक साथियों नमस्कार 🙏🏻
इंचार्ज प्रधानाध्यापक समान वेतन आदेश जारी
डबल बेंच आदेश के मुख्य बिंदु-*
- उक्त प्रकरण में माo उच्च न्यायालय ने सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को आदेशित किया है की वह यह सुनिश्चित करें कि क्या याचिककर्ता के पास 5 साल का अनुभव है और क्या वह वास्तव में संस्था के प्रधानाध्यापक ( इंचार्ज) के रूप में कार्य कर रहे हैं।
- वर्ष 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षक जो इंचार्ज का कार्य कर रहें हैं उनके लिए TET की बाध्यता नहीं है।
- यदि याचिकाकर्ता लंबे समय से प्रधानाध्यापक (इंचार्ज) के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो उन्हें उनके एरियर का भुगतान करने का निर्देश, माo उच्च न्यायालय में उनके द्वारा रिट याचिका दायर करने से पहले केवल 3 साल तक ही देय होगा।
- उक्त प्रकरण में केवल याचियों को लाभान्वित किया जाए एवं याची शिक्षिक जो उक्त दायरे में आ रहे हों उन्हें विगत 3 वर्षों का एरियर आगणन करते हुए आगामी 2 माह के भीतर बिना किसी विलम्ब के जारी किया जाए।
उक्त आदेश में केवल उन्ही जनपदों की अपील संख्या दी गयी है जिनके BSA ने सम्बंधित जनपद की याचिका को माo उच्च न्यायालय में चैलेंज किया था।
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