कार्यालय आते समय दोपहिया/चारपहिया वाहन चालकों एवं उनके सहयात्रियों के लिए हेलमेट तथा सीट बेल्ट का प्रयोग अनिवार्य रूप से किए जाने के संबंध में ।
कार्यालय आते समय दोपहिया वाहन चालकों एवं उनके सहयात्रियों के लिए हेलमेट तथा चारपहिया वाहन चालकों एवं अन्य यात्रियों के लिए सीट बेल्ट का अनिवार्य उपयोग किए जाने के संबंध में ।
उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव, परिवहन अनुभाग - 3, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या - 06 2025/364 / तीस- 3 -2025 दिनांक 11.02.2025 ( प्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें, जो अध्यक्ष, सड़क सुरक्षा समिति, मा० सर्वोच्च न्यायालय की अध्यक्षता में दिनांक 05.02. 2025 को सम्पन्न बैठक में दिए गए निर्देश के अनुपालन के संबंध में है ।
उक्त के संबंध में निम्नांकित निर्देशों का अनुपालन किया जाना अपेक्षित है-
- कार्यालय / विद्यालय आने वाले अधिकारी / कर्मचारी / अध्यापक, जो दोपहिया वाहन से कार्यालय आते हैं, वे हेलमेट अनिवार्य रूप से पहनें और उनके साथ यात्रा करने वाले सहयात्री (पिलियन राइडर) के लिए भी हेलमेट पहनना आवश्यक हो ।
- इसी प्रकार, जो अधिकारी / कर्मचारी / अध्यापक चारपहिया वाहन से कार्यालय / विद्यालय आते हैं, वे वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग न करें एवं अन्य सभी सह यात्रियों के लिए सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य हो ।
- सुनिश्चित किया जाए कि अधीनस्थ अधिकारी / कर्मचारी / शिक्षक इस निर्देश का पूर्णतः पालन करें।
- कार्यालयों के प्रवेश द्वार पर सुरक्षाकर्मी हेलमेट एवं सीट बेल्ट के अनुपालन की जांच करें। बिना हेलमेट / सीट बेल्ट के प्रवेश करने पर रोक लगाई जाए।
- समस्त कर्मचारी / अध्यापक सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने हेतु जागरूक हों और हेलमेट व सीट बेल्ट के उपयोग को अपनी दिनचर्या का अनिवार्य हिस्सा बनाएं।
- नियमों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों / कर्मचारियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही पर विचार किया जाए।
उक्त के संबंध में आपसे अपेक्षा है कि उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए । उक्त निर्देश केवल एक औपचारिकता न होकर, प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। हम सभी को इस पहल को गंभीरता से लेना चाहिए और समाज में एक सकारात्मक वातावरण का सृजन करना चाहिए ।
भवदीय
(प्रताप सिंह बघेल) -
शिक्षा निदेशक(बेसिक) उत्तर प्रदेश, लखनऊ |



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