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अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक) ने पदावनत (कनिष्ठ) शिक्षिका को प्रधानाध्यापिका बनाने पर बीईओ खोराबार को निलंबित किया।

Sir Ji Ki Pathshala

अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक) ने पदावनत (कनिष्ठ) शिक्षिका को प्रधानाध्यापिका बनाने पर बीईओ खोराबार को निलंबित किया।

गोरखपुर। खोराबार में तैनात बीईओ रामशंकर को नियम विरुद्ध कार्य करने की शिकायत पर निलंबित कर दिया है। बीईओ ने नियमों को दरकिनार करते हुए पदावनत शिक्षिका को फिर से विद्यालय की प्रधानाध्यापिका का प्रभार दिला दिया था। शिकायत के बाद अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक) ने पाली में तैनात खंड शिक्षाधिकारी रामशंकर को निलंबित कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने कुछ वर्ष पूर्व पदोन्नति में आरक्षण एवं परिणामी ज्येष्ठता को लेकर एक निर्णय सुनाया था। इसको लेकर मुख्य सचिव ने भी आदेश जारी किया था। इस निर्णय के बाद तमाम शिक्षक पदावनत हो गए थे। खोराबार ब्लॉक के यूपीएस तालंकदरा में उस समय की प्रधानाध्यापिका सरोज बाला भी शामिल थीं। इसके बाद इस विद्यालय में प्रधानाध्यापक का प्रभार गंगेशवर प्रसाद त्रिपाठी को सौंपने का आदेश हुआ। सरोजबाला उस समय गंगेश्वर प्रसाद त्रिपाठी से कनिष्ठ हो चुकी थीं। तत्कालीन बीईओ रामशंकर ने निर्णय के विरुद्ध सरोज बाला को फिर से विद्यालय की प्रधानाध्यापिका का चार्ज दे दिया था। उत्तर प्रदेश जूनियर हाईस्कूल (माध्यमिक) शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष विनोद शुक्ल ने शिक्षा निदेशक (बेसिक) से इसकी शिकायत करते हुए कार्रवाई का अनुरोध किया। इसके बाद प्रकरण की जांच मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) से करायी गई। जांच में शिकायत की पुष्टि होने पर रामशंकर को निलंबित कर उन्हें डॉयट गोरखपुर से संबद्ध कर दिया गया है।

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