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परिषदीय शिक्षकों के अन्तर्जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण में सेवा अवधि की शर्त समाप्त, पढ़ें शासनादेश में और क्या?

Sir Ji Ki Pathshala 0

परिषदीय शिक्षकों के अन्तर्जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण में सेवा अवधि की शर्त समाप्त, पढ़ें शासनादेश में और क्या?

राज्य सरकार ने प्रारंभिक शिक्षकों के अन्तर्जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के लिए न्यूनतम सेवा अवधि की बाध्यता समाप्त कर दी है। अभी तक पुरुष शिक्षकों के लिए पांच साल और महिला शिक्षकों के लिए दो साल की सेवा पूरी करना अनिवार्य था। इस संबंध में सोमवार को सरकारी आदेश जारी किया गया। इससे प्रदेश के परिषदीय स्कूलों के 4.30 लाख से अधिक शिक्षकों के तबादले का रास्ता साफ हो गया है।

तबादले हेतु जिला स्तर पर एक कमेटी का गठन किया जाएगा।

Inter District Mutual Transfer

अन्तर्जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण की प्रक्रिया को पारदर्शी और समय सीमा के भीतर बनाने के लिए जिला स्तर पर एक समिति का गठन किया जाएगा। इसमें जिले के सीडीओ अध्यक्ष होंगे जबकि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समेत वित्त एवं लेखाधिकारी (बेसिक शिक्षा) सदस्य होंगे।

केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किये जायेंगे। 

इस बार भी ग्रामीण सेवा संवर्ग से ग्रामीण सेवा संवर्ग और नगर सेवा संवर्ग से नगर सेवा संवर्ग में अंतरजिला पारस्परिक स्थानांतरण होंगे।अन्तर्जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण की समस्त प्रक्रिया राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ से विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन की जायेगी। किसी भी परिस्थिति में ऑफ़लाइन आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा।

आवेदन वापस नहीं किया जाएगा

स्कूल से स्कूल में अन्तर्जनपदीय तबादले किए जाएंगे। ग्रीष्मावकाश के दौरान शिक्षकों को कार्यमुक्त कर कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा. एक बार स्थानांतरण हो जाने के बाद किसी भी शिक्षक को आवेदन वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अन्तर्जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के लिए प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और मर्ज किए गए विद्यालय एक ही श्रेणी में होंगे। ऑनलाइन आवेदन की स्वप्रमाणित फोटोकॉपी निर्धारित समय सारिणी के अनुसार आवेदन तिथि के बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करनी होगी।

संशोधन स्वीकार नहीं किया जायेगा

निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जमा करने के बाद आवेदन पत्र पूर्ण माना जाएगा। इसमें कोई संशोधन नहीं होगा। जिनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित है, उन्हें कार्यवाही के बाद ही कार्यमुक्त किया जायेगा। स्थानांतरण के बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी सात दिन के अंदर मानव संपदा पोर्टल को अपडेट करेंगे। चूंकि शिक्षक जिला संवर्ग के हैं, इसलिए स्थानांतरित शिक्षकों को उस जिले की वरिष्ठता सूची में सबसे नीचे रखा जाएगा, जहां वे शामिल होंगे।

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