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दिनांक 01 जनवरी, 2025 से दिनांक 31.01.2025 तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के आयोजन के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश देखें। दिशा-निर्देश की PDF डाउनलोड करें

Sir Ji Ki Pathshala

दिनांक 01 जनवरी, 2025 से दिनांक 31.01.2025 तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के आयोजन के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश देखें। दिशा-निर्देश की PDF डाउनलोड करें।

दिनांक 01 जनवरी, 2025 को आयोजित राज्य सड़क सुरक्षा परिषद् की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुपालन में दिनांक 01 जनवरी, 2025 से दिनांक 31.01.2025 तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के आयोजन के सम्बन्ध में निम्नवत निर्देश दिए गए हैं - 

National Road Safety Month

1. दिनांक 01 जनवरी, 2025 से 31 जनवरी, 2025 तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह (रूप-रेखा संलग्नक-1) अन्तर्विभागीय समन्वय के साथ समेकित एवं व्यापक रूप से आयोजित किया जाए।

2. दिनांक 01 जनवरी, 2025 से दिनांक 05 जनवरी, 2025 के मध्य जिला सडक सुरक्षा समितियों की बैठकों का आयोजन समस्त जनपदों में अनिवार्य रूप से करा लिया जाए तथा उसमें समस्त स्टेकहोल्डर विभागों के अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया जाए। कैलेण्डर वर्ष 2025 के लिए सड़क दुर्घटना में मृतकों की संख्या को गत वर्ष की तुलना में 50 प्रतिशत की कमी का लक्ष्य निर्धारित किया गया, जिसको प्राप्त करने हेतु जनपदीय रोड सेफ्टी ऐक्शन प्लान बनाते हुए कार्यवृत्त में ऐक्शन प्लान को सम्मिलित किया जाए तथा उसी के आधार पर पूरे वर्ष कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए 50 प्रतिशत की कमी के लक्ष्य की प्राप्ति की जाए ।

3. 05 जनवरी से 10 जनवरी, 2025 के मध्य सड़क सुरक्षा जन-जागरूकता अभियान संचालित करें ।

4. दिनांक 10 जनवरी, 2025 के पूर्व राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह की कार्ययोजना तैयार कर लें तथा दिनांक 31 जनवरी, 2025 तक उस पर प्रभावी कार्यवाही कराई जाए ।

उपरोक्त के संबंध में दिनांक 01 जनवरी, 2025 से 31 जनवरी, 2025 तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अन्तर्गत छात्र - छात्राओं को My Bharat Portal पर रोड सेफ्टी क्विज / प्रतियोगिता मेँ प्रतिभाग कराने तथा विद्यालयों में सड़क सुरक्षा शपथ ग्रहण संबंधी कार्यक्रमों के आयोजन के साथ ही आयोजित गतिविधियों से संबंधित रिपोर्ट फोटोग्राफ्स सहित My Bharat Portal पर अपलोड करें तथा निम्न कार्यक्रमानुसार गतिविधियाँ आयोजित करायें-

1. स्कूली बच्चों तथा वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों का पालन करने, दुर्घटना में घायल व्यक्ति की सहायता करने (गुड सेमेरिटन) हेतु विशेष जागरूकता अभियान चलाए जाएं ।

2. समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, सोशल मीडिया (परिवहन विभाग की सोशल मीडिया साइट्स यथा- facebook-@uptransportofficial, X(twitter)-@uptransportdept को टैग करते हुए) इत्यादि द्वारा व्यापक स्तर पर प्रचार- प्रसार विभिन्न माध्यमों से कराया जाए।

3. राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत प्रतिदिन सभी विद्यालयों में प्रार्थना सभा में छात्रों को सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों की जानकारी दी जाए एवं सड़क सुरक्षा शपथ ग्रहण कराई जाए तथा समस्त विद्यालय परिसर में प्रवेश के समय रोड सेफ्टी क्लब के माध्यम से बिना लाइसेंस एवं बिना हेल्मेट के शिक्षकों / विद्यार्थियों / अभिवावक की जांच करते हुए उनको सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक किया जाए।

दिनांक 06 जनवरी से 10 जनवरी, 2025

  • सड़क सुरक्षा जन-जागरूकता अभियान संचालित कराएं।

दिनांक 15 जनवरी से 30 जनवरी, 2025

  • उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों, अध्यापकों एवं अभिभावकों के मध्य सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों से संबंधित गोष्ठी / सेमिनार का आयोजन किया जाए ।
  • सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाए ।
  • सभी छात्र - छात्राओं को सड़क सुरक्षा शपथ दिलायी जाए ।
  • उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सड़क सुरक्षा जागरूकता हेतु क्विज, चित्रकला, भाषण, निबन्ध एवं रंगोली प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया जाए ।
  • मास्टर ट्रेनर के माध्यम से जनपद के शिक्षकों को सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के प्रति प्रशिक्षित किया जाए।
  • विद्यालयों में विद्यालय परिवहन सुरक्षा समिति की बैठक का आयोजन किया जाए ।

दिशा निर्देश की PDF डाउनलोड करें 👇

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