Type Here to Get Search Results !

हाईकोर्ट ने हरदोई बीएसए को निलंबित करने का दिया आदेश, दुबारा बीएसए के पद पर तैनाती पर भी लगाई रोक

Sir Ji Ki Pathshala

हाईकोर्ट ने हरदोई बीएसए को निलंबित करने का दिया आदेश, दुबारा बीएसए के पद पर तैनाती पर भी लगाई रोक

हरदोई। बेसिक शिक्षा अधिकारी वीपी सिंह की मनमानी भारी पड़ गई है, निलंबित शिक्षक को बर्खास्त करने और उनके देयकों के भुगतान के संबंध में हाईकोर्ट के दो निर्देशों की अवहेलना की गाज जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी विजय प्रताप सिंह पर गिरी है। दरअसल, हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के जस्टिस अब्दुल मोईन ने सरकार को बीएसए वीपी सिंह को निलंबित करने का आदेश दिया है। मामला बावन ब्लॉक के सधई बेहटा परिषदीय विद्यालय में तैनात शिक्षक राजीव कुमार मिश्र से जुड़ा है। 

Sir Ji Ki Pathshala

जानकारी के मुताबिक राजीव को विभाग ने सस्पेंड कर दिया था और बाद में बर्खास्त कर दिया था। विभाग की कार्यवाही और बिल आदि का भुगतान न होने का मामला राजीव लखनऊ हाईकोर्ट में ले गए थे। बताया जाता है कि बिलों के भुगतान के संबंध में हाईकोर्ट ने दो बार जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी विजय प्रताप सिंह को दिशा-निर्देश जारी किए थे। लेकिन वीपी सिंह ने हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया। कोर्ट की अवमानना ​​से नाराज जस्टिस अब्दुल मोईन ने सरकार को हरदोई बीएसए को निलंबित करने का आदेश दिया है और भविष्य में उन्हें बीएसए जैसी महत्वपूर्ण पद से दूर रखने के लिए सरकार को दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

पांच माह पहले हरदोई में दिखाया गया था हनक

#हरदोई: पांच महीने पहले शासन ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी विजय प्रताप सिंह का तबादला हरदोई से माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में कर दिया और रतन कीर्ति को हरदोई बीएसए के पद पर तैनात कर दिया। लेकिन, विजय प्रताप ने चार्ज नहीं छोड़ा और राजधानी में ट्रांसफर रुकवाने की कोशिश की। इधर, चार्ज न मिलने से हैरान रतन कीर्ति ने डीजी (बेसिक शिक्षा) को पत्र लिखकर पूर्व अधिकारी विजय प्रताप सिंह की शिकायत की है। लिखा था, वीपी सिंह विभागीय जिम्मेदारी सौंपने में सहयोग नहीं कर रहे हैं। सरकारी गाड़ी और सीयूजी नंबर भी नहीं मिला है। रतन कीर्ति हील हुज्जत करके शामिल हुए थे। लेकिन, अगले कुछ दिनों में वीपी सिंह का रुतबा सरकार पर भारी पड़ गया और सीएम योगी के आदेश को पलटवाकर विजय प्रताप फिर से जिले में प्रस्थापित होने में सफल रहे।

Top Post Ad

Bottom Post Ad