चार नॉमिनी को जोड़ने वाले विधेयक को मिली मंजूरी, अब बैंक खाताधारक अपने खाते में अधिकतम चार नॉमिनी जोड़ पाएंगे।
चार नॉमिनी को जोड़ने वाले विधेयक को मिली मंजूरी, अब बैंक खाताधारक अपने खाते में अधिकतम चार नॉमिनी जोड़ पाएंगे।
नई दिल्ली। लोकसभा ने मंगलवार को बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक 2024 को पारित कर दिया। इस बिल में बैंक खाताधारक को अपने खाते में अधिकतम चार नॉमिनी जोड़ने की अनुमति दी गई है।
इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस विधेयक को पेश किया। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित संशोधनों से बैंकिंग क्षेत्र मजबूत होगा और ग्राहकों तथा निवेशकों के हित को सुरक्षित होंगे। सीतारमण ने विधेयक को चर्चा करते हुए कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934; बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949; भारतीय स्टेट बैंक, 1955 और बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण), 1980 में कुल 19 संशोधन प्रस्तावित हैं। विधेयक में वैधानिक लेखा परीक्षकों को भुगतान किया जाने वाला पारिश्रमिक तय करने में बैंकों को अधिक स्वतंत्रता देने का प्रावधान भी है।
मौजूदा नियम के मुताबिक बैंक खातों के लिए सिर्फ एक ही व्यक्ति को नॉमिनी बनाया जा सकता है, लेकिन कोविड के दौरान बड़ी संख्या में हुई मौतों के बाद बैंकों के समक्ष इस तरह के हजारों कानूनी विवाद आए हैं, जिसमें एक बैंक खाते पर कई लोगों ने दावा पेश किया। उसके बाद यह जरूरत समझी गई कि खाताधारक को अपनी मर्जी से खाते में जमा धन को अपने प्रियजनों में बांटने का ज्यादा अधिकार देना चाहिए।
बैंक खाताधारक यह तय कर सकता है कि उसके द्वारा नामित लोगों को कितना हिस्सा मिलेगा। इससे बैंक खाते में जमा धन के बंटवारे का काम ज्यादा आसानी से हो सकेगा।