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68500 सुप्रीम कोर्ट आदेश, अब रिक्त बचे 27,713 पदों को विज्ञापन जारी करके ही भरा जाएगा।

Sir Ji Ki Pathshala
68500 सुप्रीम कोर्ट आदेश, अब रिक्त बचे 27,713 पदों को विज्ञापन जारी करके ही भरा जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इंकार किया है।30-33 से संबंधित जो भी याचिकाएं अभी सुनवाई के लिए प्रतीक्षारत है वो स्वतः निरस्त मानी जायेंगी। कुल मिलाकर हाईकोर्ट का आदेश पूर्णतः प्रभावी। बचे पद पर भर्ती करने हेतु अब गेंद सरकार के पाले में।

परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 68,500 शिक्षक भर्ती में रिक्त 27,713 पदों पर मेरिट गिराकर चयन नहीं होगा। छह साल पहले आई भर्ती के अभ्यर्थियों की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। छह दिसंबर को इस मामले की सुनवाई में सर्वोच्च न्यायालय ने हाईकोर्ट की डबल बेंच के आदेश में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है। इसके साथ साफ हो गया है हाईकोर्ट के आदेश के अनुरूप रिक्त 27,713 पदों को नया विज्ञापन जारी करके ही भरा जाएगा।

68500 भर्ती

हाईकोर्ट की डबल बेंच ने अगस्त अंत में अपने आदेश में रिक्त पदों पर चयन के लिए दो महीने के अंदर परीक्षा कराने के आदेश दिए थे। इसके खिलाफ अभ्यर्थियों ने 13 अक्तूबर को सुप्रीम कोर्ट में याचिका की थी। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस प्रदीप कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने याचिका खारिज कर दी। 68500 शिक्षक भर्ती के लिए सरकार ने न्यूनतम अर्हता अंक सामान्य व आरक्षित वर्ग के लिए क्रमश 45 व 40 प्रतिशत तय किए थे। इस कटऑफ के आधार पर 41,556 अभ्यर्थियों का ही चयन हो सका था।

आयोग को नहीं मिली कोई सूचना

परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक भर्ती के लिए नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को अधिकृत किया गया है। हालांकि आयोग को अभी बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से रिक्त पदों की कोई जानकारी नहीं मिली है। हाईकोर्ट के अगस्त के आदेश के तीन महीने बाद भी 68500 भर्ती के रिक्त 27713 पदों के संबंध में औपचारिक रूप से नहीं बताया गया है।
● 68500 शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका
● अभ्यर्थियों ने मेरिट कम कर भर्ती करने के लिए लगाई थी गुहार