व्हाट्सएप ग्रुप के लिए लाइसेंस अनिवार्य, एडमिन देंगे 50 डाॅलर का शुल्क, देखें किस देश का है मामला?
जिम्बाब्वे सरकार ने एक नया नियम लागू किया है जिसके तहत अब व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन को अपनी पहचान दर्ज करानी होगी और ग्रुप चलाने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। इस नियम की घोषणा सूचना, संचार प्रौद्योगिकी, डाक और कूरियर सेवा मंत्री तातेंडा मवेटेरा ने की है। लाइसेंस की लागत $50 से शुरू होगी, जो व्यवस्थापकों के लिए अनिवार्य होगी।
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सरकार का कहना है कि इस नए नियम का मकसद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैल रही गलत सूचनाओं को रोकना और देश में शांति बनाए रखना है. यह कदम जिम्बाब्वे के डेटा संरक्षण अधिनियम के अनुरूप है, जो यह प्रावधान करता है कि कोई भी जानकारी जो किसी व्यक्ति की पहचान को उजागर कर सकती है उसे व्यक्तिगत डेटा के रूप में संरक्षित किया जाना चाहिए। व्हाट्सएप ग्रुप एडमिनिस्ट्रेटर के पास सदस्यों के फोन नंबर तक पहुंच होती है, जिससे वे भी इस कानून के अंतर्गत आते हैं।