राज्य स्तरीय विद्यालय सुरक्षा हेतु समन्वय समिति के गठन के संबंध में।
लखनऊ, प्रदेश के परिषदीय एवं माध्यमिक विद्यालयों में सुरक्षा मानकों में सुधार हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय विद्यालय सुरक्षा समन्वय समिति का गठन किया गया है। इसमें सभी विभागों के अधिकारियों को भी शामिल किया गया है. यह समिति हर तीन महीने में बैठक करेगी और आवश्यकतानुसार स्कूलों का दौरा कर सुरक्षा मानकों की जांच करेगी और इसमें आवश्यक सुधार भी किये जायेंगे।
हाल ही में जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने इस संबंध में जरूरी निर्देश दिए थे।इसी क्रम में माध्यमिक शिक्षा निदेशक द्वारा एक सुरक्षा समिति का गठन किया गया है। इसमें परिवहन, संबंधित जिले के डीएम, अग्निशमन, लोक निर्माण विभाग, मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, डीआईओएस और बीएसए को शामिल किया गया है। जो अपने विभागीय प्रतिनिधियों को निरीक्षण के लिए भेजेंगे।
यह कमेटी समय-समय पर स्कूलों का निरीक्षण करेगी। सुरक्षा मानक, अग्निशमन उपकरण, भवन, निर्माण कार्य आदि से जुड़ी चीजों को देखेंगेइसकी रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक एवं समयबद्ध कार्रवाई की जाएगी।
माननीय उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका संख्या 3436/2020, माननीय उच्च न्यायालय का अंतरिम आदेश सचिव श्री गिरधर गोपाल बनाम गोमती नदी तट निवासियों के माध्यम से पारित हुआउत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य दिनांक 23 अगस्त 2024/05 सितम्बर 2024/01 अक्टूबर 2024 के अनुपालन में ''राज्य स्तरीय विद्यालय सुरक्षा हेतु ''समन्वय समिति'' के गठन के संबंध में।

