प्राथमिक विद्यालयों से शिक्षकों की अनुपस्थिति अभिशाप : इलाहाबाद हाईकोर्ट
प्रयागराज, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों से शिक्षकों की अनुपस्थिति को राज्य सरकार की शिक्षा व्यवस्था के लिए अभिशाप करार दिया है. हाई कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि कानून के मुताबिक इस बुराई को खत्म करने के लिए उचित कदम उठाए जाएं।
इस मामले में कोर्ट ने प्रदेश के प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा से हलफनामा मांगा है कि प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने पहले क्या कदम उठाए हैं। कोर्ट ने यह भी बताने को कहा है कि स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सरकार की वर्तमान कार्ययोजना क्या है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट ने जनपद मऊ की शिक्षिका द्रौपदी देवी की याचिका पर दिया है।


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