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पेंशनभोगियों की शिकायतों का समाधान 21 दिन में करने का प्रयास करें : केंद्र सरकार

Sir Ji Ki Pathshala

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने अपने सभी विभागों को पेंशनभोगियों की शिकायतों को 21 दिनों के भीतर हल करने का प्रयास करने को कहा है। बुधवार को जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि मंत्रालयों/विभागों को पेंशनभोगियों की शिकायतों का 21 दिनों के भीतर समाधान करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे मामलों में जहां शिकायतों के निवारण में अधिक समय लगता है, पोर्टल पर अंतरिम उत्तर दिया जा सकता है। 

Pensioner Complaints

केंद्र सरकार द्वारा दिए गए बयान में कहा गया है कि किसी भी स्थिति में शिकायत को यह कहकर बंद नहीं किया जाएगा कि यह इस कार्यालय से संबंधित नहीं है. दिशानिर्देशों के अनुसार, आवेदक अपनी शिकायत के निवारण के खिलाफ शिकायत बंद होने के 30 दिनों के भीतर अपील दायर कर सकता है और अपीलीय प्राधिकारी द्वारा 30 दिनों के भीतर इसका निपटान किया जाएगा। केंद्र सरकार ने पोर्टल की समीक्षा के बाद अपने पेंशनभोगियों की शिकायत निवारण प्रणाली, यानी केंद्रीकृत पेंशन शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (CPENGRAMS) के लिए व्यापक दिशानिर्देश जारी किए हैं। कार्मिक मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि दिशानिर्देशों में शिकायतों के त्वरित और कुशल समाधान की परिकल्पना की गई है

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