उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत यूपी सरकार देती है 4000 रुपये महीना, ऐसे उठाएं लाभ

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (कोविड) के तहत यूपी सरकार देती है 4000 रुपये महीना, ऐसे उठाएं लाभ

मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना कोविड

हमारे देश की केंद्र और राज्य सरकारों देशवासियों के कल्याण और सहायता के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। ऐसी ही एक योजना है मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। इस योजना के तहत बच्चे को प्रति माह 4000 रुपये की धनराशि दी जाती है।

अनाथ बच्चों के लिए 4000 रुपये प्रति माह

उत्तर प्रदेश सरकार ने Covid-19 महामारी के दौरान अनाथ हुए बच्चों की मदद के लिए 'मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना' शुरू की थी। इस योजना के तहत, सरकार ऐसे बच्चों की शिक्षा और अन्य आवश्यक सेवाओं के लिए प्रति माह 4,000 रुपये प्रदान करती है।

माता-पिता दोनों की मृत्यु होने पर

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत, यदि किसी बच्चे के माता और पिता दोनों की मृत्यु कोविड-19 के कारण हो गई है, तो उन्हें बाल संरक्षण गृह भेजने की व्यवस्था है।

0-10 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए

योजना के तहत 0 से 10 वर्ष तक के बच्चों के कानूनी अभिभावक के खाते में 4000 रुपये प्रति माह भेजे जाते हैं। बशर्ते कि बच्चा औपचारिक शिक्षा के लिए किसी मान्यता प्राप्त स्कूल में नामांकित हो।

पूरी तरह से अनाथ हो चुके बच्चों के लिए

ऐसे बच्चे जो पूरी तरह से अनाथ हो गए हैं, उन्हें कक्षा 6 से 12 तक की शिक्षा के लिए अटल आवासीय विद्यालयों या कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में प्रवेश दिया जाता है। 

12वीं या 18 वर्ष की आयु तक 4000 रुपये प्रति माह

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत अनाथ बच्चों को 18 वर्ष की आयु होने तक या 12वीं कक्षा की शिक्षा पूरी करने तक, जो भी पहले हो, 4000 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं।

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के लिए पात्रता

यह योजना उन बच्चों के लिए है जिनके माता-पिता या अभिभावक, दोनों या उनमें से एक की मृत्यु कोविड-19 के कारण हो गई है। साथ ही लाभार्थी बच्चे की उम्र 18 वर्ष से कम होनी चाहिए और उसके माता-पिता यूपी के स्थायी निवासी होने चाहिए।

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (कोविड) की शर्तें

लाभार्थी बच्चे के माता-पिता का कोविड-19 के कारण मृत्यु प्रमाण पत्र, बच्चे या उसके अभिभावक का बैंक खाता और बच्चे का स्थानीय प्रशासन या बाल कल्याण विभाग में पंजीकरण होना अनिवार्य है। 

आवेदन हेतु आवश्यक अभिलेख

  • बैंक पासबुक की छायाप्रति 
  • आय प्रमाण पत्र 03 लाख से कम का 
  • फोटो, पहचान पत्र, आधार कार्ड या वोटर कार्ड 
  • बच्चे का आयु प्रमाण पत्र ।
  • शिक्षण संस्थान में पंजीयन का प्रमाण पत्र (05 वर्ष से
  • अधिक आयु के बच्चे हेतु)
  • माता-पिता दोनों जैसी भी स्थिति हो का मृत्यु प्रमाण पत्र

आवेदन की प्रक्रिया

आवेदन करने हेतु वेबसाइट www.mksy.up.gov.in उपलब्ध है।

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