Type Here to Get Search Results !

दिनांक 13 से 15 अगस्त, 2024 के मध्य सम्पूर्ण देश में हर घर तिरंगा अभियान पुनः चलाया जाएगा, देखें शासनादेश

Sir Ji Ki Pathshala

दिनांक 13 अगस्त से 15 अगस्त, 2024 के मध्य सम्पूर्ण देश में "हर घर तिरंगा" अभियान पुनः चलाया जाएगा, देखें शासनादेश।

आजादी का अमृत महोत्सव' के अन्तर्गत प्रदेश में 'हर घर तिरंगा' अभियान 2022 व 2023 का भव्यपूर्ण सफल क्रियान्वयन किया गया। प्रदेश के समस्त विभागों ने इन अभियानों में बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। विगत वर्षों में 'हर घर तिरंगा' कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश में समस्त आवासित घरों, सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालयों एवं समस्त शिक्षण संस्थानों पर क्रमश: लगभग 5 करोड़ एवं 4.5 करोड़ तिरंगा फहराते हुए कीर्तिमान स्थापित किया गया है। इस संबंध में सभी से यह भी अनुरोध किया गया था कि 15 अगस्त, 2023 के उपरान्त इन झण्डों को आजादी का अमृत महोत्सव के स्मृति चिन्ह के रूप में सुरक्षित रखा जायेगा। इस तरह से प्रत्येक घर में सुरक्षित इन झंडों को इस वर्ष पुन: दिनांक 13- 15 अगस्त, 2024 के मध्य संचालित हर घर तिरंगा अभियान में उपयोग में लाने के लिए प्रेरित किया जाए। झण्डों को पुन: उपयोग में लाने हेतु झण्डा संहिता का अनुपालन करते हुए 'हर घर तिरंगा' की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

Har Ghar Tiranga

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी शासनादेश के क्रम में दिनांक 13 से 15 अगस्त, 2024 के मध्य सम्पूर्ण देश में हर घर तिरंगा अभियान पुनः चलाया जाएगा।

हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा झण्डा तैयार करने हेतु निर्देश

  1. झण्डे का आकार आयताकार होना चाहिए।
  2. इसकी लम्बाई एवं चौड़ाई का अनुपात 3:2 होना चाहिए। उदाहरणार्थ, यदि झण्डे की लम्बाई 3 फीट हो तो चौड़ाई 2 फीट होनी चाहिए।
  3. झण्डा बनाने की सामग्री खादी अथवा हाथ से कता हुआ कपड़ा/मशीन से बना हुआ कपड़ा/सूती / पॉलीस्टर / ऊनी/सिल्क आदि हो सकती है।
  4. झण्डे तीन रंगों में सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफेद तथा नीचे हरे रंग का प्रयोग कर बनाये जायेंगे।
  5. सफेद पट्टी में 24 तीलियों वाले अशो चक्र को बाद में प्रिन्ट किया जाना चाहिए।

हर घर तिरंगा अभियान के तहत झण्डा फहराने के नियम

  1. प्रत्येक नागरिक को अपने आवास/स्कूल तथा सरकारी कार्यालयों में झण्डा सम्मान के साथ झण्डा संहिता का अनुपालन करते हुए फहराना/लगाना है।
  2. झण्डा फहराते समय सदैव केसरिया रंग की पट्टी झण्डे के ऊपर की तरफ होनी चाहिए।
  3. झण्डे को यदि सरकारी परिसर में फहराया जाता है तो सूर्योदय के उपरान्त ध्वजारोहण किया जाना चाहिये तथा सूर्यास्त के साथ ही सम्मान के साथ इसे उतारना चाहिए।
  4. दिनांक 13 से 15 अगस्त, 2024 तक निजी आवासों एवं प्रतिष्ठानों पर लगाये जाने वाले झण्डों को उक्त समयावधि के उपरान्त आदर भाव के साथ उतार कर सुरक्षित रखा जायेगा।
  5. झण्डा उतारने के बाद किसी भी नागरिक के द्वारा इसे फेंका नहीं जायेगा। उसे सम्मान के साथ फोल्ड करके रखा जाना चाहिए।
  6. विशेष परिस्थितियों में झण्डा रात्रि में फहराया जा सकता है।
  7. हर घर पर झण्डा विधिवत् तरीके से लगाया जाना चाहिए। आधा झुका, फटा या कटा झण्डा लगाया जाना निषेध होगा।

शासनादेश की PDF डाउनलोड करें