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विद्यालय में छात्रों की उपस्थिति बढ़ाने एवं ड्राप आउट कम करने के संबंध में महानिदेशक का आदेश

Sir Ji Ki Pathshala

विद्यालय में छात्रों की उपस्थिति बढ़ाने एवं ड्राप आउट कम करने के संबंध में महानिदेशक का आदेश

शैक्षिक सत्र 2024-25 हेतु विद्यालयों में छात्र-छात्राओं की उपस्थिति एवं ठहराव के संबंध में स्कूली शिक्षा महानिदेशक कंचन वर्मा ने आज 16 जुलाई 2024 को एक आदेश जारी किया है।

1-निरन्तर विद्यालय से अनुपस्थित होने की दशा में-

i. यदि बालक/बालिका समुचित कारणों के बिना लगातार 3 दिनों तक अनुपस्थित रहता/रहती है तो दूरभाष / सोशल मीडिया के माध्यम से अभिभावकों से सम्पर्क स्थापित करने तथा बुलवा टोली के द्वारा भी गृह भ्रमण एवं शिक्षक द्वारा पुनरावृत्ति कक्षाएं संचालित की जाए;

ii. यदि बालक/बालिका समुचित उचित कारणों के बिना लगातार 6 या 6 से अधिक दिनों तक अनुपस्थित रहता / रहती है तो प्रधानाध्यापक द्वारा गृह भ्रमण तथा बच्चे के स्कूल में वापस आने तक लगातार फॉलो-अप किया जाए और शिक्षक द्वारा पुनरावृत्ति कक्षाएं संचालित की जाए।

2-आंतरायिक (संचयी) अनुपस्थित होने की दशा में-

2.1 संभावित ड्रॉपआउट 

i. यदि बालक/बालिका एक माह में अधिकतम 6 संचयी दिनों से अधिक अनुपस्थित रहा/ रही है तो अध्यापक द्वारा माता-पिता की काउन्सिलिंग एवं आवश्यकतानुसार पुनरावृत्ति कक्षाएं संचालित की जाए।

ii. यदि बालक/बालिका एक तिमाही में 10 संचयी दिनों से अधिक अनुपस्थित रहा/रही है तो-पहली तिमाही में अभिभावक अध्यापक बैठक में माता-पिता की की काउन्सिलिंग कार्ड एवं आवश्यकतानुसार पुनरावृत्ति कक्षाएं संचालित की जाए।

iii. यदि बालक/बालिका छः माह में 15 संचयी दिनों से अधिक अनुपस्थित रहा/रही है तो- दूसरी तिमाही में अभिभावक अध्यापक बैठक में माता-पिता की काउन्सिलिंग एवं आवश्यकतानुसार पुनरावृत्ति कक्षाएं संचालित की जाए।

2.2 अति संभावित ड्रॉपआउट 

i. यदि बालक/बालिका नौ माह में 21 संचयी दिनों से अधिक अनुपस्थित रहा/रही है तो-तीसरी तिमाही में अभिभावक अध्यापक बैठक में माता-पिता की काउन्सिलिंग एवं आवश्यकतानुसार पुनरावृत्ति कक्षाएं संचालित की जाए;

ii. यदि बालिका/बालिका एक शैक्षिक सत्र / एक वर्ष में 30 संचयी दिनों से अधिक अनुपस्थित रहा/रही है, लेकिन वार्षिक / NAT मूल्यांकन में 35% से अधिक अंक प्राप्त किए है तो-तीसरी तिमाही में अभिभावक अध्यापक बैठक में माता-पिता की काउन्सिलिंग एवं आवश्यकतानुसार पुनरावृत्ति कक्षाएं संचालित की जाए।

iii. यदि बालक/बालिका एक शैक्षिक सत्र / एक वर्ष में 30 संचयी दिनों से अधिक अनुपस्थित रहा/रही है, लेकिन वार्षिक / NAT मूल्यांकन में 35% से कम अंक प्राप्त किए है तो ऐसे बालक/बालिका पर विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि शैक्षिक मूल्यांकन में उनका सुधार हो सके।



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